Barabanki में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर तैय्यब की 10 करोड़ की संपत्ति की कुर्क
Barabanki News: बाराबंकी जिले में प्रशासन ने नशे की तस्करी करने वाले तस्कर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया.

Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले (Barabanki District) में प्रशासन ने तस्करी करने वाले बड़े तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बाराबंकी पुलिस प्रशासन (Barabanki Police) ने मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गैंग के सदस्य व थाना जैदपुर के हिस्ट्रीशीटर की अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की. इस जमीन की कीमत लगभग 10 करोड़ 02 लाख 80 हजार रुपये को बताई जा रही है. ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत की गई है.
10 करोड़ की संपत्ति सीज
बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स्य के निर्देश पर बाराबंकी पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोपी तैय्यब की संपत्ति पर ये कार्रवाई की गई. तैय्यब मादक पदार्थ की तस्करी और अवैध कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की. ये जमीन उसने खुद के और अपने परिजनों के नाम खरीदी थी. पुलिस के मुताबिक यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत उसकी अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है.
गैंगस्टर एक्ट तहत हुई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभियुक्त तैय्यब की कुर्क की गई अचल संपत्ति की कुल कीमत दस करोड़ दो लाख उन्नासी हजार चार सौ रुपये बताई जा रही है. इनमें ग्राम टिकरा उस्मा स्थित कुल भूमि जिसकी कीमत कीमत लगभग 27 लाख रुपये है, दूसरा ग्राम टिकरा स्थित मकान जिसकी कीमत लगभग 23 लाख 18 हजार रुपये है. ग्राम बड़ेल स्थित भूमि की कीमत लगभग 9 करोड़ 52 लाख रुपये तक बताई जा रही है. आरोपी तैय्यब के खिलाफ जैदपुर थाने में धारा 352/353/336/504/188/34/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं और एसटी नम्बर-162सी/96 धारा 8/21सी/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो लखनऊ सहित एसटी नम्बर-150/04 धारा 8/21स/27ए/29/9ए/25ए एनडीपीएस एक्ट केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो लखनऊ में मुकदमे दर्ज हैं.
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Source: IOCL





















