यूपी में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की वैधता को चुनौती, सरकार से जवाब तलब
ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी की प्रशासक के तौर पर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति पर बिना चुनाव की घोषणा किये ब्लाक की ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
बुलंदशहर के दो प्रधानों ने दी चुनौती
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बुलंदशहर के दो ग्राम प्रधानों कृष्ण पाल सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम प्रधानों को नया चुनाव होने तक कार्य करने का अधिकार है, क्योंकि कोविड 19 के कारण सात महीने तक विकास कार्य नहीं हो सका.
पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन
इसके साथ ही अभी चुनाव अधिसूचना भी जारी नहीं की गयी है. सरकार ने 14 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया है, जो की पंचायत राज अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है, और मनमानापूर्ण कार्य है.

























