मुजफ्फरनगर के 26 साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला, 7 को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर में 26 साल पुराने हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही सभी पर 1.87 लाख का जुर्माना भी लगाया.

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 ने 26 साल पुराने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सात अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख 87 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी ज्योत्सना सिवाच ने की. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया. उधर वादी पक्ष ने अदालत की कार्यवाही पर संतोष जताया है.
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क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, 20 सितंबर 2000 को भोपा थाना क्षेत्र के धीराहेड़ी गांव में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि जयविंदर, रूपक और गौतम को गांव में धूम सिंह के घेर के पास रोककर उनके साथ विवाद किया गया. जयविंदर किसी तरह वहां से भागकर अपने परिजनों को सूचना देने पहुंचा.
इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और फायरिंग हो गई. गोलीबारी में रविंद्र कुमार की मौत हो गई थी, जबकि सात लोग घायल हुए थे. घटना के बाद भोपा थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.
सात आरोपी दोषी करार
मामले में पुलिस ने धूम सिंह और उसके परिवार के कई लोगों को आरोपी बनाया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान धूम सिंह की मृत्यु हो गई. वहीं, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सात आरोपियों अनिल, रविंद्र, नवाब, संजीव, पंकज, प्रीतम और बसंत को दोषी करार दिया.
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी ज्योत्सना सिवाच ने सभी सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर एक लाख 87 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल 11 गवाह अदालत के सामने पेश किए गए. शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा के मुताबिक, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और पुलिस दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
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