मथुरा: पीएफआई एजेंट मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की बेल पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने कही बड़ी बात
पीएफआई के एजेंट मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की बेल पर कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा है कि अभी आरोपी एसटीएफ की रिमांड पर हैं. रिमांड का समय पूरा होगा तो एसटीएफ भी अपने साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करेगी जिसके बाद दोनों की बेल पर सुनवाई होगी.

मथुरा: पीएफआई के एजेंट मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की बेल पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एसटीएफ की रिमांड का समय पूरा होने के बाद ही बेल पर फैसला लिया जाएगा. 6 नवंबर को शाम 5 बजे एसटीएफ की रिमांड का समय पूरा हो जाएगा. अब पीएफआई के एजेंट मसूद अहमद और आलम की बेल पर कोर्ट 9 नवंबर को सुनवाई करेगी.
एसटीएफ ने अपनी कस्टडी में लिया था हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश रचने और राजद्रोह के आरोप में पीएफआई के 4 सदस्यों अतीकुर्रहमान पुत्र रौनक अली (मुजफ्फरनगर), मोहम्मद आलम पुत्र लईक (रामपुर), कप्पन सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद मल्लपुरम (केरल) और मसूद अहमद पुत्र शकील (बहराइच) को मथुरा जेल से एसटीएफ ने देर रात अपनी कस्टडी में लिया था. कोर्ट से एसटीएफ को रिमांड के लिए 48 घंटे की अनुमति मिली थी. 48 घंटे की अनुमति 6 नवंबर शांम 5 बजे तक पूरा हो जाएगी.
एसटीएफ भी अपने साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करेगी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 में पीएफआई के एजेंट मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की बेल पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा है कि अभी आरोपी एसटीएफ की रिमांड पर हैं. रिमांड का समय पूरा होगा तो एसटीएफ भी अपने साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करेगी जिसके बाद दोनों की बेल पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की बेल की सुनवाई की तारीख अब 9 नवंबर तय कर दी है.
साक्ष्य एकत्र करेगी एसटीएफ वहीं, एक अन्य पीएफआई सदस्य अतीकुर्रहमान की बेल पर भी 6 नवंबर को सुनवाई होनी है. नियमानुसार उसकी भी तारीख शुक्रवार को कोर्ट की तरफ से आगे बढ़ा दी जाएगी. देखना है कि 48 घंटे की रिमांड पर एसटीएफ पीएफआई के चारों सदस्यों से पूछताछ में क्या-क्या साक्ष्य एकत्रित कर पाती है.
यह भी पढ़ें:






















