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UP Lok Sabha Election 2024: धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर लगा ग्रहण हटेगा या नहीं? तीसरी बार आज हाईकोर्ट में सुनवाई!
UP Lok Sabha Election 2024: धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर लगे ग्रहण को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं आज उनकी अर्जी पर तीसरी बार हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
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Dhananjay Singh News: उत्तर प्रदेश स्थित जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावेदारों में से एक धनंजय सिंह की याचिका पर सोमवार को तीसरी बार हाईकोर्ट सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में इससे पहले 20 मार्च और 1 अप्रैल को केस टेकअप नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी. ऐसे में अभी तक धनंजय के चुनाव लड़ने के फैसले पर ग्रहण लगा हुआ है. दरअसल, जौनपुर की विशेष अदालत ने उन्हें एक मामले में सात साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद अदालते के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया. अगर हाईकोर्ट उनकी सजा पर रोक नहीं लगाता है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस संदर्भ में धनंजय ने सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की है. जिस पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में दोपहर के वक्त सुनवाई होगी.
जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ धनंजय ने क्रिमिनल अपील दाखिल की है. अपील में सजा को रद्द किए जाने और फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है.
धनंजय अभी नहीं लड़ सकते हैं चुनाव
अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने की भी गुहार लगाई गई है. अदालत ने अगर फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी तो लोकसभा का चुनाव धनंजय सिंह लड़ सकेंगे.
7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है.
जौनपुर की अदालत में 6 मार्च को धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी. अपहरण के मामले में धनंजय को दोषी दरार देकर सजा का ऐलान किया गया था.
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