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Krishna Janambhoomi Case: मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दाखिल किया ऑब्जेक्शन, अपना पक्ष रखने के लिए मांगा समय

Shahi Eidgah Masjid: शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद का कहना है कि अमीन द्वारा सामान्य निरीक्षण को सर्वे का नाम देकर इसे संवेदनशील बनाया जा रहा है.

Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह (Shahi Eidgah Masjid) विवाद मामले में  मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) ने आज सिविल जज सीनियर डिविजन थर्ड की अदालत में ऑब्जेक्शन दाखिल किया. इस मामले में शाही ईदगाह पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि हमें बिना सुने ही कोर्ट ने अमीन के जरिए निरीक्षण का आदेश दे दिया. हमें कोर्ट के आदेश की कॉपी दी जाए और साथ ही अपना पक्ष रखने का समय भी दिया जाए. 

शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने बिना प्रतिवादी को सुने ही एकतरफा अपना फैसला दे दिया था. इस प्रकरण को लेकर कोई भी दस्तावेज या कॉपी प्रतिवादी को नहीं दी गई. उन्होंने कहा अदालत में कहा कि प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई आदेश दे, इसके अलावा हमें अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए. कोर्ट ने प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद अमीन द्वारा सर्वे पर फौरी रोक लगा दी है. 

शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सवाल उठाए

अमीन द्वारा निरीक्षण के आदेश पर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि अमीन द्वारा सामान्य निरीक्षण को सर्वे का नाम देकर इसे संवेदनशील बनाया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए जो मथुरा से ताल्लुक नहीं रखते, जिनका श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उन्माद फैलाना चाहते हैं

जाने क्या है मामला?

दरअसल हिन्दू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है, जिसे लेकर हिन्दू पक्ष ने खुशी जताई है. आदेश के मुताबिक 2 जनवरी यानी आज से शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे शुरू होना था, इस संबंध में 20 जनवरी को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश पर नाराजगी व्यक्त की. मुस्लिम पक्ष का इस मामले पर कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई, मीडिया के द्वारा उन्हें इसकी जानकारी मिली है. 

हिन्दू पक्ष ने किया है ये दावा

आपको बता दें कि हिन्दू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह होने और हिन्दू मंदिर होने के चिन्ह है. हिन्दू पक्ष चाहता है कि इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए. जिसे लेकर एक साल पहले अदालत में याचिका दाखिल की गई थी वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्हें इस मुकदमे के बारे में जानकारी तक नहीं थी. 

ये भी पढ़ें- Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी कल यूपी में मारेंगे एंट्री, क्या लोकसभा की 80 सीटों पर कांग्रेस को होगा इसका फायदा?

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