ग्रेटर नोएडा: कचरा नियम तोड़ने पर गृहलक्ष्मी सोसाइटी पर भारी जुर्माना, प्राधिकरण ने दिखाई सख्ती
Noida News: सेक्टर पाई-2 स्थित गृहलक्ष्मी सोसाइटी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने पर 48,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना टीम द्वारा मौके पर की गई जांच के बाद लगाया गया.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. सेक्टर पाई-2 स्थित गृहलक्ष्मी सोसाइटी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने पर 48,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मौके पर की गई जांच के बाद लगाया गया, जिसमें पाया गया कि सोसाइटी कूड़े के उचित निस्तारण और प्रसंस्करण में विफल रही.
स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत की गई है. टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि गृहलक्ष्मी सोसाइटी में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का प्रोसेसिंग या निपटान की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में सोसाइटी को पर्यावरणीय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का दोषी माना गया और तीन कार्य दिवस के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
हर सोसाइटी के लिए जरुरी है निस्तारण
इस कार्रवाई के पीछे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वी.एस. के स्पष्ट निर्देश हैं, जिन्होंने हाल ही में सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों (Bulk Waste Generators) को स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है. उन्होंने कहा, प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी, होटल, संस्थान और अन्य बड़े संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे उत्पन्न कचरे का प्रबंधन अपने स्तर पर करें और शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान दें.
नियमों की अनदेखी वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई
प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि नियमों की अनदेखी अब नहीं चलेगी. जिन संस्थानों द्वारा कूड़े के उचित निपटान की व्यवस्था नहीं की गई है, उन्हें भी जल्द सुधार लाना होगा, अन्यथा इसी प्रकार दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यदि ऐसी सख्ती जारी रही, तो ग्रेटर नोएडा जल्द ही स्वच्छ और हरित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है.
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Source: IOCL





















