नोएडा में गर्मी से पहले स्विमिंग पूल संचालन पर सख्त नियम, एनओसी के बिना नहीं होंगे ओपन
Noida News In Hindi: स्कूल, क्लब हाउस, सोसाइटियों, होटल में स्विमिंग संचालन के लिए 22 से अधिक दस्तावेजों की जांच होगी. उसके बाद ही संबंधित विभाग एनओसी जारी करेगा. इसके बाद ही शुरू हो पाएगा पूल.

उत्तर प्रदेश में अब मौसम बदलने के साथ ही गर्मी का असर दिखने लगा है. इसी के तहत गौतमबुद्ध नगर में संचालित होने वाले स्विमिंग पूल को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है. स्कूल, क्लब हाउस, सोसाइटियों, होटल में स्विमिंग संचालन के लिए 22 से अधिक दस्तावेजों की जांच होगी. उसके बाद ही संबंधित विभाग एनओसी जारी करेगा. बिना एनओसी के कोई भी स्विमिंग पूल शुरू नहीं होगा.
स्विमिंग पूल शुरू करने से पहले एनओसी की प्रक्रिया चालू कर दी गयी है. जिसमें आवदेन के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी. अगर बिना नियमों के कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम से मिलेंगे फॉर्म
प्रभारी जिला खेल अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि गर्मी शुरू होने के साथ ही स्विमिंग पूल में एक्टिविटी शुरू हो जाती है. खेल निदेशालय और डीएम के निर्देश पर स्विमिंग पूल और जिम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. साथ ही बिना एनओसी के स्विमिंग पूल संचालित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम से आवेदन फार्म लिए जा सकते है. सात दिन के अंदर सभी दस्तावेज के साथ फार्म जमा करना होगा. उसके बाद जिला प्रशासन और खेल विभाग की तरफ से एनओसी जारी की जाएगी.
फार्म की जांच के बाद जारी की जाएगी एनओसी
पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी डीएम और एसडीएम करेंगे. स्विमिंग पूल संचालन के लिए एनओसी के लिए 70 से अधिक लोग अभी तक आवेदन फार्म ले चुके है. जिनमें सोसाइटी, स्कूल, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, होटल और क्लब आदि शामिल है. इसके साथ ही 24 से अधिक लोगों ने जिम रजिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन के लिए 32 से अधिक पॉइंट का फार्म है, जिसको भरकर जमा करना होगा. इसके साथ ही करीब 22 से अधिक दस्तावेज की फ़ाइल को जमा करना होगा. सभी नॉर्म पूरे करने के बाद ही एनओसी दी जाएगी.
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