Amroha News: CAA के दंगाइयों पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा- 'नुकसान पहुंचाई गई संपत्ति की करें वसूली'
अमरोहा जिले में दिसंबर 2019 में CAA का विरोध किया गया था. इस विरोध के दौरान दंगा हो गया था. जिसमें सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. कोर्ट (Court) ने उनसे वसूली के आदेश दिए हैं.

UP News: उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी. दिसंबर 2019 में एंटी CAA दंगे के दौरान अमरोहा में जिन लोगों ने सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था. उनसे अब लाखों की वसूली होगी. मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ यह पहला फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया है.
दिसंबर 2019 का है मामला
दरअसल, दिसंबर 2019 में अमरोहा में CAA को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान लाखों की संपत्ति जल गई थी. इस मामले में मुकदमा संख्या 814/19 कायम किया गया था. जिसमें 55 लोग आरोपी बनाए गए थे. दंगे में हुई क्षति की वसूली के लिए पुलिस ने न्यायाधिकरण मेरठ में अपील की थी. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 86 लोगों को आरोपी मानते हुए वसूली का आदेश दिए हैं. कोर्ट के फैसले के अनुसार 86 अभियुक्तों से 4,27,439 रुपये की वसूली की जाएगी. यानी CAA हिंसा के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्यवाही की तैयारी है.
जिलाधिकारी अमरोहा को कोर्ट के आदेश की कॉपी भेज दी गई है. जिसमें वसूली के बाद कोर्ट को अवगत कराने की बात भी कही गई है. दंगाइयों की संपत्ति से इस रकम की वसूली जाएगी. अहम बात यह है कि प्रदेश में इस तरह का पहला फैसला सुनाया गया है, ताकि आगे से उत्तर प्रदेश में किसी की दंगा करने की हिम्मत न हो सके. इस पूरे मामले में आरोपी नासिर फारुख एडवोकेट ने बताया कि जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, उनका इस विरोध से कोई मतलब नहीं था. यह राजनीतिक रंजिश के चलते किया गया है.
क्या कहा अमरोहा डीएम बीके त्रिपाठी ने?
अमरोहा डीएम बीके त्रिपाठी ने बताया कि साल 2019 में CAA एनआरसी के विरोध में लोगों ने कई तरह की लोक संपत्तियों को क्षति पहुंचाया था. इसी क्रम में वसूली के आदेश किए गए थे, लेकिन यह वसुली प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया था. प्रकरण को माननीय न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा गया. वहां सुनवाई हुई है और ज्ञात हुआ है कि माननीय न्यायालय ने 86 अभियुक्तों के विरुद्ध वसूली के आदेश दिए हैं. न्यायालय के आदेश के क्रम में अभियुक्तों से वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी और तत्काल वसूली की कार्रवाई हमारे अधिकारियों के द्वारा की जाएगी.
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