आजम खान को नहीं मिली राहत, इस मामले में कोर्ट ने बरकरार रखी 2 साल की सजा
Rampur News In Hindi: इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई थी. जबकि आप नेता फैसल लाला खान वाले मामले में कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए आजम खान को निर्दोष माना.

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान को तनखैया वाले आपत्तिजनक बयान पर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. उनकी सजा बरकरार रहेगी. इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई थी. जबकि आप नेता फैसल लाला खान वाले मामले में कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए आजम खान को निर्दोष माना.
आजम खान का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था. आजम खान पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे. एक जनसभा में उन्होंने अधिकारियों पर तंज कसते हुए यह विवादित बयान दिया था. उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था यही नहीं उन्हें चुनाव प्रचार से भी रोक दिया गया था.
क्या था पूरा बयान ?
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान एक वाहन पर खड़े होकर माइक से बोल रहे थे. जिस्मेने उन्होंने कहा, "देखे हैं मायावती जी के फोटो. कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते हैं. उन्हीं से गठबंधन है, उनके ही जूते साफ कराऊंगा इनसे अल्लाह ने चाहा. आजम ने कहा था कि डटे रहो.यह कलेक्टर-पलक्टर से मत डरियो. यह तनखइया हैं, तनखइयों से नहीं डरते हैं."
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आजम खान का यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया था, जिस पर तत्कालीन एसडीएम् घनश्याम त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी मानते हुए 16 मई 2026 को दो साल कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.
आजम खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट को दी थी चुनौती
आजम खान ने इस सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी. जिस पर आजम खान के वकील विनोद कुमार शर्मा बहस की थी. सरकारी वकील सीमा राणा ने अपील पर आपत्ति दाखिल की थी. दोनोपक्षों को सुनने के बाद शनिवार को रामपुर सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया और सजा बरकारार रखी. आजम खान के वकील ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है.
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