Atiq Ahmed Case: अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को
Allahabad High Court: अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद पर उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गुड्डू मुस्लिम को शरण देने और आर्थिक मदद करने का आरोप लगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.
Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल और दो सरकारी गनर के शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के परिजनों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार (6 दिसंबर) को अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. इस केस में अखलाक भी आरोपी है. कोर्ट में आज दोनों पक्षों की बहस पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है.
इस मामले में हाईकोर्ट में राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है. याची अधिवक्ता की ओर से भी जवाब दाखिल कर दिया गया है. अतीक की बहन आयशा नूरी का पति डॉ अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात था. वह अतीक अहमद की काली कमाई के रखरखाव का प्रबंध करता था.
गुड्डू मुस्लिम को अपने घर पर रखा था अखलाक ने
गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज जिला कोर्ट ने डॉ अखलाक की जमानत अर्जी 23 अगस्त को खारिज कर दी थी. इसके बाद अखलाक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने अखलाक अहमद को आरोपी बनाया है. इस केस में एक अन्य आरोपी और अतीक का करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ में डॉक्टर अखलाक अहमद के घर गया था.
2 अप्रैल को प्रयागराज पुलिस ने किया था गिरफ्तार
अखलाक पर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने और आर्थिक मदद देने का आरोप है. प्रयागराज पुलिस ने 2 अप्रैल को अखलाक अहमद को मेरठ के नौचंदी इलाके से गिरफ्तार किया था. 3 अप्रैल को उसे प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया था. तब से वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. बुधवार को जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है.
अतीक अहमद और उसके भाई की हुई थी हत्या
बता दें कि, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की इसी साल अप्रैल के महीने में प्रयागराज में पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों को उमेश पाल मर्डर केस में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था.
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