गाजियाबाद के चर्चित पूर्व महामंडलेश्वर बिल्डर बाबा को HC से बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर
Builder Baba News: गाजियाबाद के बिल्डर बाबा सचिन दत्ता, जो करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार थे, को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

गाजियाबाद के चर्चित पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने सचिन दत्ता की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. 7 अक्टूबर 2025 को बिल्डर बाबा गिरफ्तार किया गया था. उसपर गाजियाबाद में करोड़ों रुपये के फ्रॉड और धोखाधड़ी के आरोप केस दर्ज है.
मेरठ की आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW) की टीम ने साल 2016 के धोखाधड़ी मामले में आरोपी सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा को नोएडा से गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ विजयनगर थाने में हिमांशु सिंह नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी.
सचिन दत्ता पर यह गंभीर आरोप
सचिन दत्ता पर आरोप है कि उसने और उसके सहयोगियों ने गाजियाबाद में श्रीबालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म बनाई थी. इस फर्म ने गाजियाबाद स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक में फॉस्टर हाइट्स हाउसिंग सोसाइटी में ग्राहकों को सस्ते फ्लैट बनाकर बेचने और लालच देकर वादे किए थे.
एक हफ्ते में छीन ली गई थी महामंडलेश्वर की गद्दी
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जुलाई 2015 में प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी में सचिन दत्ता को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया था. हालांकि अखाड़ा परिषद ने आठ दिन में ही उससे महामंडलेश्वर की पदवी छीनते हुए उसे अखाड़े से निकाल दिया था. आज जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सचिन दत्ता की जमानत याचिका मंजूर कर ली है.
2017 से फरार था बिल्डर बाबा
बता दें, EOW की DG मीरा रावत ने कुछ समय पहले ही लखनऊ में मेरठ यूनिट के निरीक्षक मनोज कुमार बिरला को सम्मानित किया था. मनोज बिरला ने अक्टूबर 2025 में बिल्डर बाबा को पकड़ा था, जो साल 2017 से वांछित चल रहा था. बिल्डर बाबा पर गाजियाबाद के विजय नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. वह 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी भी है.
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Source: IOCL






















