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अलीगढ़: भीख मांगने के बहाने 6 साल की नाबालिग से किया छेड़छाड़, 5 साल की हुई कैद

अलीगढ़ में एक भिखारी ने 6 साल की बच्ची से भीख मांगने के बहाने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया. पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. मामलें में भिखारी को 5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है.

Aligarh News: अलीगढ़ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने 6 वर्ष की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले भिखारी बाबा को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास व ₹10000 के जुर्माने की सजा सुनाई है. जैसे ही जज  के द्वारा यह सजा सुनाई गई तो भिखारी बाबा के द्वारा छेड़छाड़ के मामले में 5 साल की सजा को लेकर कहा गया जज साहब यह सजा तो बहुत बड़ी है, इसे कम कर दो लेकिन यह पूरा मामला  क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है.

वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता महेश सिंह ने बताया कि यह मामला थाना गभाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. कस्बे के निवासी वादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2024 की सुबह जब उनकी पत्नी घर के अंदर कार्य कर रही थी, तब एक भीख मांगने वाला बाबा, जिसका नाम भोलानाथ उर्फ बोला बाबा है और जो सुदामा का वास, थाना इगलास का निवासी है, उनके दरवाजे पर भीख मांगने आया. उसने जोर-जोर से आवाज लगाई ताकि घर के लोग बाहर आएं और उसे कुछ दान दें.

सीसीटीवी फुटेज से खुलासा
इसी दौरान, वादी की 6 वर्षीय मासूम बेटी, जो घर के अंदर थी, बाबा की आवाज सुनकर बाहर आई. लेकिन यह उसकी मासूमियत का लाभ उठाने का अवसर बन गया. भिखारी बाबा भोलानाथ ने बच्ची को देखकर उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दीं. यह पूरी घटना कुछ ही क्षणों में घटित हुई, लेकिन इसने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

जब पीड़िता के पिता दोपहर में घर लौटे, तो उनकी बेटी ने उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दी. पहले तो वे अचंभित रह गए, लेकिन जब उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी, तो उनके होश उड़ गए. फुटेज में बाबा बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता हुआ साफ दिख रहा था. इस पर उन्होंने तुरंत कार्यवाही करने का निश्चय किया.

न्यायालय की कार्यवाही
वादी और उनके परिजनों ने तुरंत ही कस्बे में बाबा को ढूंढना शुरू किया. थोड़ी ही देर में उन्होंने उसे स्टेट बैंक वाली गली में पकड़ लिया. आक्रोशित परिजनों ने उसे घेर लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और बाबा भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया. वादी ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिया, जिससे मामले की पुष्टि हो गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. बाद में, मामले की गहन जांच की गई और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई.

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और सीसीटीवी फुटेज को देखकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया. विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह के अपराध समाज के लिए घातक होते हैं और इसके लिए कठोर दंड अनिवार्य है. उन्होंने आरोपी भोलानाथ उर्फ बोला बाबा को 5 वर्ष की सजा के साथ ₹10000 के जुर्माने की सजा सुनाई. यदि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

घटना को लेकर स्थानी निवासियों में रोष
स्थानीय निवासी रवि शर्मा ने कहा, "इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुखद और डराने वाली हैं. बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और प्रशासन को ऐसे अपराधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए." वहीं, एक अन्य निवासी सीमा देवी ने कहा, "हमें अपने बच्चों को जागरूक करना होगा कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और किसी भी गलत हरकत पर तुरंत अपने माता-पिता को सूचित करें." इस घटना से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं. वे चाहते हैं कि इस प्रकार के अपराधों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.

सरकारी वकील महेश सिंह ने कहा, "यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया. हमें खुशी है कि बच्ची को न्याय मिला और आरोपी को उसकी हरकतों की सजा दी गई. इस तरह के मामलों में जागरूकता और सतर्कता बहुत आवश्यक है."

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