कोर्ट में दाखिल हुई तेजोमहालय वाली याचिका पर सनुवाई, जानें- हिंदू पक्ष को झटका या राहत
UP News: आज महल को लेकर आगरा कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से सावन के महीने और त्योहारों पर ताजमहल में जलाभिषेक और पूजा अधिकार की मांग की गई.
Agra News: ताजमहल (Taj Mahal) को लेकर आगरा न्यायालय (Agra Court) में सुनवाई जारी है, ताजमहल को तेजोमहालय बनाते हुए हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी की ओर से वाद दाखिल किया गया. हिंदू संगठन की तरफ से सावन के महीने और त्योहारों पर ताजमहल में जलाभिषेक और पूजा अधिकार की मांग की गई है. आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर कोर्ट में अपनी बात रखी गई.
मुस्लिम पक्ष ने आज की सुनवाई में ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया जबकि वादी पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज की जिसके बाद अब अगली सुनवाई के लिए न्यायालय की ओर से 23 अक्टूबर तय की है. ताजमहल या तेजोमहालय केस में मुस्लिम पक्षकार सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की अर्जी पर वादी अजय तोमर के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की है जिसके बाद अब 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी अजय तोमर की ओर से दायर वाद में आज लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई. वादी अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने आपत्ति दाखिल की, जिस पर कोर्ट सुनवाई की तारीख 23 अक्टूबर नियत की है.
पिछली सुनवाई 24 सितंबर को हुई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष से सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने केस में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी. सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने अपनी अर्जी में ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया है. साथ ही वादी अजय तोमर पर एएसआई और भारतीय संघ से मिली भगत का आरोप लगाया है जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई.
वादी अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी का ताजमहल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वह उनकी संपत्ति है इसलिए वह पक्षकार नहीं बन सकते. सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी टीआरपी पाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं जिसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय की है.
ताज महल को बताया शिव मंदिर
ताजमहल को लेकर वाद दाखिल करने वाले अजय तोमर ने बताया कि ताजमहल शिव मंदिर है. करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वर्तमान में सरकार की संपत्ति है, किसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति नही है. कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी का ताजमहल से कोई संबंध नहीं है, तो उन्हें पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है.
कहा कि, सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी सबसे पहले तो इस बात के साक्ष्य दें की क्या वह शाहजहां या मुमताज के वंशज हैं उनकी कौन सी पीढ़ी में आते हैं. अजय तोमर ने कहा कि इनके पास ना तो ताजमहल के कोई साक्ष्य है न वक्फ बोर्ड की जमीन होने के कोई साक्ष्य है, यह न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं. देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं जो की निंदनीय है. वक्फ बोर्ड के जरिए किसी भी जमीन पर हक जताना अब नहीं चलेगा.
योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने ताजमहल को तेजोमहालय बताते हुए 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर द्वारा वाद दाखिल किया था. जिसमें प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल को बनाया गया था. अब इसमें यूनियन ऑफ़ इंडिया (भारतीय संघ) भी प्रतिवादी बनाया गया है.
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