Rajasthan Transport News: राजस्थान में पचास साल से अधिक पुराने वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन, फीस बीस हजार रुपए, जानें पूरा प्रॉसेस
Rajasthan: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज कारों के मालिकों और उनका कलेक्शन करने वाले लोगों को राहत दी है. इसके तहत 50 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

Rajasthan News: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज कारों के मालिकों और उनका कलेक्शन करने वाले लोगों को राहत दी है. इसके तहत 50 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन किए जाने का निर्णय लिया है. विंटेज मोटरयान की विरासत को सुरक्षित रखने के मकसद से ये आदेश जारी किए गए हैं. विंटेज कारों के मालिक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि विंटेज कारों का रजिस्ट्रेशन किया जाए.
इन वाहनों को माना जाएगा विंटेज वाहन
प्रथम विक्रय के पश्चात पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराने ऐसे दोपहिया और चौपहिया वाहन जिन्हें मूल रूप में रखा गया हो तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, उन्हें विंटेज मोटर यान के तौर पर माना गया है. वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए विंटेज मोटर यान के रूप में रजिस्ट्रीकरण या फिर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा. आवेदन के साथ ही वाहन मालिक को बीमा पॉलिसी, समुचित फीस, आयातित विंटेज मोटरयानों की दशा में प्रवेश पत्र, भारत में पहले रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में पुराने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जाएंगे.
मुख्यालय से ही होगा रजिस्ट्रेशन
विंटेज मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए वाहन मालिक आवेदन क्षेत्र के संबंधित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में कर सकेंगे. वाहन मालिक के आवेदन करने पर दस्तावेजों का परीक्षण, वाहन का निरीक्षण एवं निर्धारित फीस लिए जाने के बाद जिला परिवहन अधिकारी आवेदन को वाहन पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राज्य रजिस्ट्री कर्ता प्राधिकारी को भेजेंगे. पंजीयन क्रमांक आवंटित होने के बाद डीटीओ ही आर.सी. प्रिंट करवाने एवं पत्रावलियों का संधारण करने का कार्य करेंगे.
10 वर्षों के लिए मान्य होगा रजिस्ट्रेशन
विंटेज मोटर यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत वाहन का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिए जा सकेंगे. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 10 वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होगा. इसके बाद पांच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराना होगा.
नए नंबर किए जाएंगे जारी
चौपहिया विंटेज मोटर यान पर रजिस्ट्रीकरण के बाद वाहन के लिए नए नंबर जारी किए जाएंगे. विंटेज वाहन के रूप में रजिस्ट्रीकरण एवं पुनः रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के लिए वाहन मालिक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 20 हजार रुपए और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का फिर से रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण करने के लिए 5 हजार रुपए शुल्क देना होगा.
शौकीनों के पास है विंटेज कार कलेक्शन
राजस्थान के विभिन्न राजघरानों, उद्योगपतियों सहित विंटेज कारों के शौकीन लोगों के पास 50 साल या इससे अधिक पुरानी गाड़ियों का कलेक्शन है. राजघरानों के गैराज में ऐसी कई गाड़ियां आज भी शान के साथ मौजूद हैं. इसके साथ ही समय-समय पर आयोजित होने वाली विंटेज कार रैलियों में ऐसे वाहनों को प्रदर्शित भी किया जाता है. एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में लगभग 1000 विंटेज वाहन मौजूद हैं. ऐसे वाहनों के फिर से रजिस्ट्रेशन होने के फैसले से विंटेज वाहन मालिकों में खुशी है.
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Source: IOCL






















