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Bundi Crime News: चाचा ने मासूम भतीजी के साथ की दरिंदगी, अब आखिरी सांस तक खानी होगी जेल की हवा

Bundi News: बूंदी की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों कड़ी सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है.

Bundi Crime News: बूंदी जिले के पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के मामले में आरोपी दरिंदे को अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी रिश्ते में नाबालिग का चाचा लगता लगता था. दरअसल इस चाचा ने मोबाइल दिखाने के बहाने भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया था. आज मामले में अंतिम बहस पर आरोपी को बूंदी जेल से कोर्ट में लाया गया, जहां कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. 

मोबाइल के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म
विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि आठ जनवरी को पीड़िता के पिता ने करवर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि नाबालिग घर के बाहर खेल रही थी, तभी रिश्ते में चाचा लगने वाला आरोपी हेमराज बेरवा आया और पीड़िता को मोबाइल दिखाने के बहाने उसके कमरे में ले गया. कमरे में ले जाने के बाद वहां उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. जब नाबालिग चिल्लाने लगी और लहूलुहान हालत में मिली तो पूरे मामले का खुलासा हुआ. 

घटना के बाद परिजन नाबालिग को करवर थाना लेकर पहुंचे जहां पुलिस ने मेडिकल करवाया और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. कुछ दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आज अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए 21 गवाह 15 दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. जहां कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अंतिम सांस तक जेल रखने के निर्देश देते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया है. वही पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता के भरण पोषण के आदेश जारी किए हैं. 

एक दूसरे मामले में भी फैसला 
वहीं पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ अपहरण कर छेड़छाड़ करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी नाबालिग का रिश्ते में मामा लगता था और उसी ने ही अपहरण कर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक ने पैरवी करते हुए 11 गवाह, 15 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए. 

विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि 18 मई 2020 को पीड़िता के पिता ने बसोली थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि पीड़िता अपने घर पर थी तो आरोपी हीरालाल कालबेलिया जो रिश्ते में उसका मामा लगता था. आरोपी घर आया और देव जी के दर्शन करने के नाम पर उसकी पुत्री को ले गया. बीच रास्ते में दरा का नया गांव के यहां पर एक कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी की और फरार हो गया. इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

सुनाई कठोर कारावास की सज
इस मामले में आरोपी हीरालाल कालबेलिया को बसौली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जिस पर आज पॉक्सो कोर्ट में अंतिम बहस पर फैसला सुनाते हुए धारा 363 में 2 वर्ष का कठोर कारावास चार हजार जुर्माना,  धारा 308 में पांच साल का कठोर कारावास और पांच हजार का जुर्माना, धारा 342 में एक वर्ष का कठोर कारावास, एक हजार का जुर्माना, धारा 354 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और छह हजार का जुर्माना लगाया है. इसी तरह पोक्सो कोर्ट 9 / 10 में पांच वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माना लगाया है.

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