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Rajasthan के अलवर में 7 मई तक धारा 144 लागू, बीजेपी सांसद ने कहा- सरकार को शासन करने का अधिकार नहीं

Rajasthan News: राजस्थान के करौली में हुए हंगामे के बाद राजस्थान सरकार ने अलवर में 7 मई तक धारा 144 लागू कर दी है. सरकार के इस फैसले पर बीजेपी सांसद बालक नाथ ने आपत्ति जताई है.

Rajasthan Section 144 in Alwar: राजस्थान (Rajasthan) के अलवर में करौली में नवसंवत के मौके पर हुए हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने 7 मई तक धारा 144 लगा दी है. इस दौरान रैली, जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी और उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. अलवर (Alwar) जिला प्रशासन के फैसले पर अलवर के बीजेपी सांसद ने आपत्ति जताई है. अलवर सांसद बाबा बालक नाथ ने कहा यs धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, जो सरकार धार्मिक स्वतंत्रता नही दे सकती. जो सरकार लोगों के त्योहार मनाने पर पाबंदी लगाती हो ऐसी सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है.

सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं
बीजेपी सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''राजस्थान कांग्रेस सरकार नागरिकों को धार्मिक पर्वों को मनाने की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है.'' अलवर के जिला कलेक्टर नंनुमल पहाड़िया ने देर रात आदेश निकालते हुए कहा कि सम्पूर्ण जिले की सीमाओं तक 7 मई 2022 तक धारा 144 लगा दी गई है. इसका मुख्य कारण करौली में हुई हिंसा को देखते हुए आगामी दिनों में त्योहारी सीजन के तहत एहतियात बरतना बताया जा रहा है. 

बता दें कि, नवसंवत के मौके पर करौली में निकले जुलूस पर हुए पथराव के बाद हुई आगजनी को देखते हुए अलवर जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू की है. इससे आने वाले त्योहार रामनवमी, ईद और  गु फ्राइडे जैसे मौकों पर सामाजिक सौहार्द बना रहे. धारा 144 के आदेश के तहत अलवर जिले की सीमा में अनेक प्रतिबंध लागू किए हैं. इस दौरान एक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे. धारा 144 का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

Rajasthan News: करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार का आदेश, धार्मिक आयोजनों में लगी पाबंदी

सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर
अलवर एसपी तेजस्वीनी गौतम, भिवाडी एसपी शांतनु सिंह ने बताया धारा 144 के तहत कोई भी व्यक्ति एवं संस्था इंटरनेट या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद , जातिगत द्वेषयुक्त आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति, राजकीय भवन सहित सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का कोई धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं करेगा. उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन के आदेश के बाद कई प्रस्तावित धार्मिक कार्यक्रमों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि रामनवमी  पर कई धार्मिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं. जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन से जुड़े बीजेपी नेता ज्ञान देव आहूजा ने कहा जिले के दोनों एसपी से चर्चा के बाद धारा 144 लगने की वजह से निकाली जाने वाली रैली को स्थागित कर दिया गया है.

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