Punjab: फर्जीवाड़े पर प्रशासन सख्त! बिना वाहन लाए नंबर प्लेट बनाना अब गैरकानूनी, आदेश लागू
Punjab News: मानसा जिले में फर्जी नंबर प्लेट से होने वाले अपराध रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं. अब बिना वाहन नंबर प्लेट बनाना प्रतिबंधित होगा, रजिस्टर और सीसीटीवी अनिवार्य किए गए हैं.

Punjab News: पंजाब के मानसा जिले से वाहन नंबर प्लेट बनाने और तैयार करने वाले दुकानदारों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने भारतीय सिविल सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले में नंबर प्लेट दुकानों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं. यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे.
अपराध रोकने के लिए लिया गया फैसला
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि कई बार शरारती तत्व नंबर प्लेट दुकानों से आसानी से फर्जी वाहन नंबर प्लेट बनवा लेते हैं और बाद में इन्हीं वाहनों का इस्तेमाल अपराधों में किया जाता है. इससे पुलिस को अपराध में इस्तेमाल हुए वाहनों का पता लगाने में काफी दिक्कत आती है. इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है.
नए आदेशों के अनुसार अब कोई भी दुकानदार बिना वाहन देखे या लाए किसी व्यक्ति को नंबर प्लेट नहीं बना सकता. नंबर प्लेट सीधे वाहन पर ही लगाई जाएगी. अलग से प्लेट बनाकर देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रजिस्टर रखना अनिवार्य
सभी नंबर प्लेट दुकानों को एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा. इसमें नंबर प्लेट खरीदने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता और पहचान पत्र का विवरण दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही वाहन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी रजिस्टर में लिखना होगा. नंबर प्लेट लगवाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे.
जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी नंबर प्लेट दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. कैमरे ऐसे हों कि वाहन और नंबर प्लेट लगाने वाला व्यक्ति दोनों साफ दिखाई दें. जरूरत पड़ने पर पुलिस इन फुटेज का इस्तेमाल जांच में कर सकेगी.
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन का मानना है कि इन नियमों से फर्जी नंबर प्लेट और अपराधों पर काफी हद तक रोक लगेगी और कानून-व्यवस्था मजबूत होगी.
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