Nagpur Violence: नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर पर चला बुलडोजर, पत्नी के नाम है दर्ज
Nagpur Violence News: नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ 21 मार्च को नागपुर नगर निगम ने नोटिस जारी किया था. BMC ने 24 घंटे के अंदर खुद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा था.

Bulldozers Action On Faheem Khan House: नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में फहीम खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है. फहीम की पत्नी के नाम पर घर रजिस्टर है. 86.48 वर्ग मीटर में घर बना है. फहीम की मोमिनपुरा इलाके में बुर्के की दुकान है.
नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ 21 मार्च को नोटिस जारी हुआ था. BMC ने 24 घंटे के अंदर खुद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा था. अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर आज नागपुर नगर निगम ने कार्रवाई की है.
#WATCH | Nagpur: "...We had the order to investigate into a complaint. We did a proper investigation. As per Sec 53(1) of the MRTP Act (Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966) a notice was issued for 24 hours. As soon as the duration completed, this action was… https://t.co/9eEE1GJsAm pic.twitter.com/6edPdYfegh
— ANI (@ANI) March 24, 2025
बता दें कि नागपुर हिंसा मामले में अब तक 112 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इनमें 21 नाबालिग भी शामिल हैं.आरोपियों में से 21 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. जबकि बच्चे हुए पुलिस हिरासत में हैं. नागपुर नगर निगम द्वारा संजय बाग कॉलोनी स्थित फहीम खान के दो मंजिला घर को ध्वस्त करने का फैसला दंगा आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का पहला मामला है.
सीएम के बयान के 2 दिन बाद निगम ने की कार्रवाई
नागपुर नगर निगम ने यह कार्रवाई सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा यह कहने के दो दिन बाद आया है कि “जरूरत पड़ने पर हम दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी करेंगे. सीएम फडणवीस ने मीडिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि महायुति सरकार न्याय देने के मामले में किसी भी हद जाने में कोताही नहीं बरतेगी.
नागपुर नगर निगम के अधिकारियों ने 20 मार्च को फहीम के घर का निरीक्षण किया था. अधिकारियों पाया था कि फहीम खान का घर महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम 1966 का उल्लंघन करता है.
नागपुर नगर निगम के उप अभियंता सुनील गजभिये के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई से पहले हमें एक शिकायत की जांच करने का आदेश मिला था. जांच के बाद एमआरटीपी अधिनियम (महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966) की धारा 53(1) के अनुसार 24 घंटे का नोटिस जारी किया था. नोटिस अवधि पूरा होती निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की है.
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Source: IOCL























