मुंबई हिट एंड रन: वर्ली में 85 साल के व्यवसायी की हत्या, पुलिसकर्मी का बेटा निकला आरोपी
Mumbai Hit And Run Case: मुंबई के वर्ली में, एक 85 वर्षीय बुजुर्ग बलराज मेहरा को एक बाइक वाले ने टक्कर मारी और मौके से भाग गया. बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

Mumbai News: मुंबई के वर्ली इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां सड़क पर चल रहे 85 बुजुर्ग बलराज परमानंद मेहरा को बाइक वाले ने उड़ाया और मौके से फरार हो गया, घायल अवस्था में बुजुर्ग को नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया. जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. मुंबई की दादर पुलिस स्टेशन ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई.
दादर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बलराज मेहरा (बिजनेसमैन)अपनी एक निजी प्रॉपर्टी देख कर पैदल ही घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें पीछे से उड़ाया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
#BREAKING An 85-year-old businessman, Balraj Parmanand Mehra, was fatally hit by a speeding bike in Worli. The rider fled, but CCTV footage helped identify Yash Nandkumar Gavkar (22), son of a Mumbai Police constable. Dadar Police registered a case and issued a notice: Mumbai… pic.twitter.com/ZrO4cqQVvF
— IANS (@ians_india) March 21, 2025
आगे की तलाश में जुट गई है पुलिस
दादर पुलिस स्टेशन ने अज्ञात शख्स के खिलाफ BNS की धारा 106,281,मोटर व्हीकल एक्ट 134(A),134(B) के तहत मामला दर्ज कर आगे की तलाश में जुट गई है.
पुलिस कांस्टेबल का है बेटा
घटना पर लगे सीसीटीवी पुलिस ने खंगाला और बाइक चालक की तलाश की. बाइक चालक कि पहचान यश नंदकुमार गावकर (उम्र 22 साल) के रूप में हुई, जो मुंबई के वर्ली पुलिस कॉलोनी में रहता है, यश गावकर मुंबई पुलिस ने तैनात कांस्टेबल का बेटा है.
जांच में सहयोग करने का दिया निर्देश
दादर पुलिस चालक की पहचान करने के बाद उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, हालांकि, प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे तत्काल गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया.
मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया है, जो अब इसकी स्थिति की समीक्षा कर रही है. गावकर पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) और 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है - दोनों ही जमानती अपराध हैं.
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