Maharashtra News: महाराष्ट्र में हटाए जाएंगे 20 लाख से अधिक वाहन, प्रक्रिया के लिए नियमों में किया गया संशोधन
Mumbai News: नए नियमों के अनुसार किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वाहन स्क्रैपिंग सेंटर किसी भी राज्य के रजिस्टर्ड वाहनों को स्क्रैप कर सकते हैं.

Mumbai News: महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त अविनाश ढकने (Avinash Dhakne) ने कहा है कि राज्य में वैज्ञानिक तरीके से 20 लाख वाहनों को हटाया जा सकता है क्योंकि प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है. मामले से अनभिज्ञ लोगों को बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन (वाहन स्कैपिंग सुविधा के पंजीकरण और कार्य) संशोधन नियम, 2022 पर एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को रद्द किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए वाहन मालिकों पर कोई दबाव नहीं होगा.
स्क्रैप सेंटरों को 10 साल तक संभालकर रखने होंगे दस्तावेज
नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि स्क्रैपिंग केंद्र रिकॉर्ड के तौर पर 10 साल की अवधि के लिए सभी दस्तावेजों की डिजिटल स्कैन की गई प्रतियों को बनाए रखेंगे. जब तक ईंधन, तेल, एंटी-फ्रीज, और अन्य गैसों, तरल पदार्थों को निकाला नहीं जाता और प्रमाणित मानक कंटेनरों में एकत्र नहीं किया जाता, तब तक वाहनों को नहीं हटाया जाएगा.
स्क्रैप की पूरी प्रक्रिया हुई डिजिटल
वाहन पोर्टल पर इस प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटलीकरण और पूरी कागजी कार्रवाई का ध्यान रखने वाले अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के साथ, अब लोगों को वाहन स्क्रैपेज का चयन करने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. एक शख्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए वाहन स्क्रैपिंग के संबंध में बताया कि पहले उन्हें आरटीओ जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती थीं.
किसी भी राज्य में हो सकती है वाहन की स्क्रैपिंग
नए नियमों के अनुसार किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वाहन स्क्रैपिंग सेंटर किसी भी राज्य के रजिस्टर्ड वाहनों को स्क्रैप कर सकते हैं. पूरी प्रक्रिया परिवहन मंत्रालय के वाहन पोर्टल पर अखिल भारतीय आधार पर की जाएगी, चाहे पंजीकृत वाहन का स्थान कुछ भी हो. वाहन मालिकों को केवल स्क्रैपिंग के लिए वाहन पोर्टल पर अपने वाहन को रजिस्टर कराना है.
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