लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को मिला प्रमोशन, मालेगांव बम ब्लास्ट केस में हुए थे बरी
Lieutenant Colonel Prasad Purohit: मालेगांव ब्लास्ट केस में दोषमुक्त हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को अब प्रमोशन दिया गया है.

मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में कुछ ही महीनों पहले सभी आरोपीयों को दोषमुक्त कर दिया गया था. इसी मामले में दोषमुक्त होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को कर्नल के पद पर प्रमोट कर दिया गया. 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित सभी आरोपियों को 31 जुलाई 2025 को NIA की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था जिसमें बीजेपी की नेता साध्वी प्रज्ञा भी शामिल थीं.
6 लोगों की गई थी ब्लास्ट में जान
29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जित के बाद हुए विस्फोट में छह लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. विशेष एनआईए कोर्ट की आदेश में कहा गया था कि इस मामले में आरोपी बनाए गए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के घर ए-9 से कोई भी आरडीएक्स, विस्फोटक सामग्री या बम बनाने से जुड़ी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था?
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने अपने घर में आरडीएक्स रखा था या बम असेंबल किया था. अदालत ने कहा कि अभियोजन की यह कहानी पूरी तरह से संदेह और अनुमान पर आधारित है और इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया. अदालत ने आगे कहा कि किसी ठोस सबूत के बिना यह मान लेना कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने जम्मू-कश्मीर से आरडीएक्स लाकर अपने घर में छिपाया और बम बनाया, पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है. अभियोजन की यह कहानी सबूतों के अभाव में टिक नहीं पाई. अभियोजन पक्ष कर्नल पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा.
NIA कोर्ट के फैसले को चुनौती
NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित छह परिवारों ने याचिका दायर करते हुए स्पेशल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है.
Source: IOCL






















