एकनाथ शिंदे पर 'गद्दार' वाली टिप्पणी मामले में कुणाल कामरा ने उठाया बड़ा कदम, बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई ये गुहार
Kunal Kamra Case: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है. यह मामला एकनाथ शिंदे पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर है.

Kunal Kamra Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर शनिवार (5 अप्रैल) को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है, जो उन्होंने एक कॉमेडी शो के दौरान की थी.
हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, कामरा ने 5 अप्रैल को एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि यह कार्रवाई संविधान के तहत अनुच्छेद 19 (1) (ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार), 19 (1) (जी) (किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
21 अप्रैल को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, यह मामला 21 अप्रैल को न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल और श्रीराम एम. मोडक की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. कामरा को मुंबई पुलिस द्वारा तीसरी बार समन भेजा गया था, लेकिन वह शनिवार को भी पेश नहीं हुए.
शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर 24 मार्च को MIDC पुलिस स्टेशन ने कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b), 353(2) (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान) और 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में यह जीरो FIR खार पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी गई.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कामरा ने खार स्थित हैबिटैट स्टूडियो में एक शो के दौरान एकनाथ शिंदे की नैतिक छवि पर सवाल उठाते हुए अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे न केवल शिंदे की छवि धूमिल हुई बल्कि दो राजनीतिक दलों के बीच शत्रुता भी बढ़ी.
मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी अंतरिम अग्रिम जमानत
इससे पहले, मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा को मुंबई में दर्ज इसी मामले में 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी. कामरा ने यह कहते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था कि वह तमिलनाडु के उत्तरी जिले के स्थायी निवासी हैं और महाराष्ट्र यात्रा के दौरान उन्हें गिरफ्तारी या शारीरिक क्षति का खतरा है.
उन्होंने कोर्ट में यह भी दलील दी कि उनके खिलाफ की गई शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है और वीडियो अपलोड के बाद हुई तोड़फोड़ इस बात का प्रमाण है कि FIR दुर्भावनापूर्ण इरादों से की गई है.
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Source: IOCL























