Maharashtra: पति-पत्नी मिलकर करते थे GST की चोरी, ठाणे में 12.23 करोड़ रुपये की चोरी के आरोप में दंपति गिरफ्तार
Maharashtra: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी) की एंटी-एविज़न विंग, मुंबई जोन के ठाणे कमिश्नरेट ने ₹12.23 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में एक कपल को गिरफ्तार किया है.
Maharashtra: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी) की एंटी-एविज़न विंग, मुंबई जोन के ठाणे कमिश्नरेट ने ₹12.23 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में एक कपल को गिरफ्तार किया है. इसे लेकर कमिश्नर ने बताया कि यह पहली गिरफ्तारी है जिसमें ग्राहकों से वसूला गया जीएसटी सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया. कपल ने कथित तौर पर एक साल से अधिक समय तक जीएसटी की चोरी की और अब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
सीजीएसटी, ठाणे के आयुक्त राजन चौधरी ने कहा, "एक विस्तृत डेटा की जांच और डेटा विश्लेषण ने हमें ठाणे कन्सलटेश फर्म तक पहुंचाया. जिसके बाद हमने उनके खिलाफ जांच शुरू की. फर्म ने विभिन्न हाई-प्रोफाइल कंपनियों को जनशक्ति प्रदान की. फर्म ने कथित तौर पर ग्राहकों से जीएसटी एकत्र किया था, लेकिन सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस जीएसटी को एक वर्ष से अधिक समय तक सरकारी खजाने में जमा नहीं किया था.
इस फर्म को एक कपल चला रहा था जिसमें 50 वर्षीय पुरुष व 48 वर्षीय उसकी पत्नी शामिल है. चौधरी ने आगे कहा, हमने कपल को 3 फरवरी को सीजीएसटी अधिनियम 2017 सेक्शन 69 के तहत गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें ठाणे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दोषी साबित होने पर दंपति को पांच साल तक की कैद हो सकती है.
यहां बता दें कि यह मामला कर चोरों और धोखेबाजों के खिलाफ सीजीएसटी, मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए चोरी-रोधी अभियान का एक हिस्सा है. सीजीएसटी ठाणे कमिश्नरी ने इस अभियान के दौरान 1,023 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है, 17 करोड़ रुपये की वसूली की है और पिछले पांच महीनों के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
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