Badlapur Case: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में स्कूल के दो ट्रस्टी गिरफ्तार, कोर्ट ने लगाई थी पुलिस को फटकार
Badlapur Sexual Assault Case: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों ने गिरफ्तारी से पहले ही अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट से खारिज हो गई थी.
Badlapur Case Update: महाराष्ट्र में बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने स्कूल के दो आरोपी ट्रस्टियों को गिरफ्तार किया है. एक दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्कूल के अध्यक्ष और सचिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. साथ ही पुलिस को उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी. इन दोनों के नाम उदय कोतवाल और तुषार आप्टे हैं. इन्हें कर्जत के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है.
ठाणे अपराध शाखा के अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को रायगड जिले के कर्जत से गिरफ्तार किया. इन्हें मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया जाएगा. संबंधित स्कूल के ट्रस्टी उदय कोतवाल और सचिव तुषार आप्टे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद से ये दोनों फरार हो गए थे. दोनों आरोपियों की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए गिरफ्तारी से पहले ही अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी.
बता दें कि इस मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का कुछ दिनों पहले एनकाउंटर कर दिया गया था. यह मामला भी बॉम्बे हाई कोर्ट में है. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हो रही है. अक्षय शिंदे के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका देते हुए एनकाउंटर को फर्जी बताया है. इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को शिकायतकर्ताओं, याचिकाकर्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है.
साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या अक्षय शिंदे की ओर से चलाई गोलियां प्राप्त करने की कोशिश की गईं, जो आर-पार हो गई थी?
राज्य सरकार से हाई कोर्ट के अहम सवाल
- क्या अक्षय शिंदे की ओर से वाहन में पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया गया ग्लास जब्त कर लिया?
- अगर आरोपी ने घटना से पहले पानी पिया तो उस पर उसके हाथों के निशान होने चाहिए
- अक्षय ने जो गोलियां चलाई थीं, उनकी खाली शेल फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई?
- जो पुलिसकर्मी वाहन में घायल हुआ था, क्या उसके घाव की मेडिकल जांच की गई?
- घायल पुलिसकर्मी नीलेश मोरे को जो गोली लगी, वह किस बंदूक से चली थी?
साथ ही हाई कोर्ट ने उनकी चोटों के संबंध में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश जारी किया. हाई कोर्ट ने 18 नवंबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.