(Source: ECI/ABP News)
Ujjain News: टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन के इस फैसले की क्यों हो रही है चर्चा?
Ujjain News: अगर आप दुकान या प्रतिष्ठान सामान्य तरीके से चलाना चाहते हैं तो कोविड-19 टीकाकरण का सर्टिफिकेट रखना जरूरी होगा. उज्जैन जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है.

Ujjain News: अगर आप दुकान या प्रतिष्ठान सामान्य तरीके से चलाना चाहते हैं तो कोविड-19 टीकाकरण का सर्टिफिकेट रखना जरूरी होगा. जांच में सर्टिफिके नहीं मिलने पर दुकान या प्रतिष्ठान को बंद किया जा सकता है. दरअसल, कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला किया है. उसके तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों में टीकाकरण का सर्टिफिकेट रखना जरूरी होगा. उज्जैन में फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ शून्य है. यहां पर सक्रिय मरीज भी नहीं हैं.
बावजूद इसके जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता. उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर नगर निगम की तरफ से शहर के दुकानदारों को चेतावनी जारी की गई है. चेतावनी के तहत प्रतिष्ठान या दुकान पर टीकाकरण का सर्टिफिकेट रखना आवश्यक है. गौरतलब है कि उज्जैन में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि टीकाकरण की रफ्तार को धार देने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं. उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह दस्तक अभियान के तहत कोरोना का दूसरा डोज लगवाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना चुका है उज्जैन
आशीष सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण को प्रोत्साहित करना है. इसी के तहत अलग-अलग प्रकार से चेतावनी देकर ज्यादातर लोगों को संक्रमण से सुरक्षित करने की कोशिश जारी है. उन्होंने बताया कि दुकानदार ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, ऐसी स्थिति में उनको कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है. टीकाकरण के मोर्चे पर मध्यप्रदेश में उज्जैन रिकॉर्ड बना चुका है. हालांकि दूसरे डोज को लेकर लोगों में पहले अधिक उत्साह देखने को नहीं मिला था लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है.
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