ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल पुलिस ने किया गिरफ्तार, 7 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस
Twisha Sharma Case: आरोपी वकील पति समर्थ सिंह, ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही फरार चल रहा था. उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे बाद में वापस ले लिया था. उसके वकील ने सरेंडर की बात कही थी.

ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबलपुर पुलिस ने समर्थ सिंह को भोपाल पुलिस को हैंडओवर कर दिया था. पुलिस उसे भोपाल ले आई है और दोपहर तक उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस अधिकारी का कहना है कि कोर्ट में समर्थ को सात दिन रिमांड में लेने की अपील की जाएगी.
समर्थ सिंह शुक्रवार (22 मई) को जबलपुर जिला जज के कोर्ट रूम में सरेंडर करने पहुंचा था. 12 मई से फरार चल रहे समर्थ सिंह पर 30 हजार रुपये का इनाम रखा गया था. इसके अलावा, पुलिस ने लुक आउट नोटिस भी जारी किया था. इस बीच समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और जज को बताया था कि समर्थ सरेंडर करने को तैयार है.
#WATCH | Bhopal, MP: On Twisha Sharma death case, ACP Rajnish Kashyap says, "Our team has arrested accused Samarth Singh from Jabalpur. We will produce him before the Court today. A press conference will be done at 1 pm today by the Police Commissioner. We will seek a 7-day… pic.twitter.com/1WC5kO2lyz
— ANI (@ANI) May 23, 2026
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गिरफ्तारी से बच रहा था समर्थ सिंह
शुक्रवार को सरेंडर करने के बाद भोपाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. अब समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. पेशे से वकील समर्थ सिंह 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से गिरफ्तारी से बच रहा था. बार काउंसिल ने उसकी वकालत का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है. जबलपुर जिला न्यायालय में उसके मौजूद होने की खबर मिलने के कुछ देर बाद जबलपुर पुलिस ने समर्थ को हिरासत में लिया और ओमती थाने ले गई, जहां उसे भोपाल पुलिस को सौंप दिया गया.
पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 30,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी. इससे पहले, शुक्रवार को समर्थ सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपनी याचिका वापस ले ली थी. इसके साथ ही समर्थ के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. आत्मसमर्पण के लिए जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचने पर भी गहमागहमी रही क्योंकि ट्विशा के परिजनों के वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपी समर्थ को या तो भोपाल जिला न्यायालय या फिर मामले के जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए.
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