Jabalpur News: बिना अधिग्रहण निजी जमीन पर बना दी सरकारी सड़क, अब हाईकोर्ट ने कटनी के कलेक्टर को दिया यह निर्देश
MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में कटनी में निजी जमीन पर बिना अधिग्रहण सरकारी सड़क बनाने के मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने कटनी के कलेक्टर को मुआवजा तय कर भुगतान करने का निर्देश दिया है.
Road built Without Land Acquisition: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कटनी (katni) जिले में भूमि अधिग्रहण (land Acquisition) किए बिना निजी जमीन पर सड़क बनाने का मामला सामने आया है. जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में एक याचिका दायर कर बताया गया कि कटनी जिला प्रशासन ने बिना अधिग्रहण किए निजी जमीन पर सरकारी सड़क का निर्माण कर लिया है. जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कटनी के कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे नियमानुसार मामले की जांच कर जमीन लेने के बदले उसका उचित मुआवजा तय कर भुगतान करें. कोर्ट ने पूरी कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को दो महीने की मोहलत दी है.
कहां का है यह मामला
यह मामला कटनी के बड़खेरा नीमखेड़ा में रहने वाले चम्मू लाल कुशवाहा, जीना काछी और संतोष कुशवाहा की जमीन का है. तीनों ने याचिका दायर कर बताया कि खसरा क्रमांक 550 और 574 में याचिकाकर्ताओं की कुछ निजी जमीन पर सड़क बना दी गई. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रमेन्द्र सेन ने बताया कि जमीन लेने के पहले अधिग्रहण की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई.
जबलपुर हाईकोर्ट ने यह कहा
याचिकाकर्ताओं ने जमीन के बदले एसडीओ को आवेदन पेश कर मुआवजे की मांग की तो उनके द्वारा अन्यत्र शासकीय जमीन देने का वादा किया गया. इस पर याचिकाकर्ताओं ने कुछ दूरी पर सरकारी जमीन पर मकान बनवा लिया लेकिन जिला प्रशासन ने इसे तोड़ दिया. इसके बाद तहसीलदार के समक्ष मुआवजे के लिए आवेदन किया गया लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. मामले को लेकर कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मुआवजा देने पर निर्णय लें.
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