Mhow Violence: महू में हिंसा मामले में एक्शन, 2 आरोपियों पर लगाई गई रासुका
Mhow Violence: इंडिया की जीत के जश्न में निकले जुलूस पर हमला करने वाले कुख्यात बदमाशों पर कार्रवाई हुई. प्रशासन ने दो आरोपियों की पहचान कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की जा रही है.

Mhow Violence: इंदौर जिले के महू में भारतीय टीम की चैंपियन ट्रॉफी जीत के बाद निकले जुलूस पर हमला कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले आरोपियों में कुख्यात बदमाश भी शामिल थे. इन बदमाशों की पहचान के बाद इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में एजाज और सोहेल नामक दो बदमाशों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है.
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधिक प्रवृत्ति के दो बदमाशों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक इंदौर के प्रतिवेदन के आधार पर सोहेल पिता शाहिद कुरैशी निवास निवासी बतख महल्ला महू और एजाज पिता मोहम्मद रफीक खान निवासी बंडा बस्ती हाल मुकाम कंचन विहार कॉलोनी महू को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार का जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
पुलिस ने इस मामले में अब तक दर्ज की 9 एफआईआर दर्ज की हैं. वहीं पुलिस ने मस्जिद के बाहर के वीडियो के आधार पर कुछ लोगों को आईडेंटिफाई किया है. साथ ही मिर्ची के घोल के वीडियो की भी जांच जारी है. मामले में 50 के करीब नामजद आरोपी, 13 गिरफ्तार किेए गए हैं.
विजय जुलूस पर हमला करना पड़ा महंगा
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के मध्य चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले भारत के जीतने के बाद महू में लोगों द्वारा भारतीय टीम जीत की खुशी को लेकर मोटरसाइकिल पर तिरंगा लेकर विजय जुलूस निकाला जा रहा था. इस जुलूस में बच्चे, युवा, खिलाड़ी और आम लोग शामिल थे. इस दौरान मोती महल चौराहे पर आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से पथराव किया. इस घटना में कई लोगों को चोट आई. इसी के चलते आरोपियों पर रसुका के तहत कार्रवाई की गई है.
आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज
कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक दोनों आरोपी सोहेल और एजाज अपराधिक जगत में सक्रिय है. इनके खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, मारपीट, तोड़फोड़ , सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने, लोक व्यवस्था भंग करने जैसे विभिन्न आपराधिक मामला दर्ज है. इसी को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं.
ये भी पढ़ें - MP News: भोपाल में कांग्रेस का मंच टूटा तो उज्जैन में दिखा असर, लिया गया ये फैसला
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
























