'पहले गाड़ी लाओ, तभी लाऊंगा बारात', छिंदवाड़ा में दूल्हा फरार! मंडप में इंतजार करती रह गई दुल्हन
Chhindwara News: छिंदवाड़ा में शादी से कुछ घंटे पहले दूल्हा गाड़ी की मांग कर फरार हो गया, जिससे दुल्हन और उसके परिवार को गहरा सदमा लगा है. आरोपी पर (BNS) 2023 के तहत मामला दर्ज हुआ है.

MP News: छिंदवाड़ा में शादी के मंडप में बैठी दुल्हन को उस वक्त गहरा सदमा लगा जब दूल्हा शादी से कुछ घंटे पहले गाड़ी की मांग कर फरार हो गया. मंडप सजा रहा, बैंड बजता रहा, लेकिन बारात नहीं आई. रात 9 बजे तक इंतज़ार के बाद परिजनों ने FIR दर्ज करवाई. अब आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत मामला दर्ज हुआ है.
घटना छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित वंदना लॉन-2 की है. मानेगांव मोठार निवासी अरविंद सूर्यवंशी की शादी बिजोरी खुर्द की एक युवती से तय हुई थी. शादी 9 मई को होनी थी और सारी तैयारियां पूरी थीं.
सुबह 8 बजे से हल्दी की रस्में शुरू हो गई थी. मंडप में दुल्हन शादी के लिए तैयार थी. दोपहर 12 बजे का शुभ मुहूर्त था. तभी लड़की की मां के फोन पर दूल्हे का कॉल आया, जिसमें उसने कहा, "नई गाड़ी लेकर आओ, तभी बारात लाऊंगा." पहले परिवार को लगा यह मजाक है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, मंडप की रौनक मायूसी में बदलती गई.
300 मेहमान, और मातम में बदली खुशी
करीब 300 मेहमान सजे मंडप में मौजूद थे. रिश्तेदारों के सामने वधु पक्ष को शर्मिंदगी और भावनात्मक आघात झेलना पड़ा. एक रिश्तेदार ने कहा, “बेटी ने जिन सपनों के साथ जीवन की शुरुआत करनी थी, वो यहीं टूट गया.”
FIR दर्ज, BNS की ये धाराएं लागू
परिजनों ने देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्न धाराएं लागू होंगी:
धारा 85 (धोखाधड़ी के लिए झूठा वादा कर विवाह करना)
धारा 69 (आपराधिक धमकी देना)
धारा 80 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन)
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की संबंधित धाराएं भी लागू होंगी.
पुलिस जांच में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई गई है. पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है.
(सचिन पांडे की रिपोर्ट)
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