टेरर फंडिंग मामले में बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत, संसद सत्र को लेकर दिल्ली HC ने दिया आदेश
Engineer Rashid News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संसद सत्र में भाग लेने की इजाजत दी है.

Engineer Rashid News: टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को 26 मार्च से 4 अप्रैल तक होने वाले संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है. इस पूरे सत्र के दौरान वे पुलिस हिरासत में होंगे.
टेरर फीडिंग के आरोपी और बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी है. दरअसल, राशिद इंजीनियर ने मौजूदा संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी. इसपर सुनवाई के बाद कल (मंगलवार, 25 मार्च) हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
AIP नेता ने जताई खुशी
आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता इनाम उन नबी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने खुशी जताते हुए लिखा, "लोकतंत्र की बड़ी जीत! दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग (26 मार्च - 4 अप्रैल, 2025) में हिरासत में भाग लेने की अनुमति दी. तमाम बाधाओं के बावजूद, उत्तरी कश्मीर के लोगों की आवाज़ संसद में गूंजेगी."
Big Win for Democracy!
— Inam Un Nabi انعام النبی (@inamnabi) March 26, 2025
Hon’ble Delhi High Court permits MP Er Rashid to attend the Second Part of the 4th Session of the 18th Lok Sabha (March 26 - April 4, 2025) in custody.
Despite all odds, the voice of the people of North Kashmir will resonate in Parliament.
NIA ने किया था याचिका का विरोध
मंगलवार, 25 मार्च को एनआईए और दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यह किसी सांसद का संवाधानिक अधिकार नहीं है कि उन्हें सत्र में शामिल होना चाहिए. एनआईए का कहना था कि राशिद इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगे हैं. अगर वह संसद में कुछ कह देते हैं तो क्या होगा? अगर वह कोई राजनीतिक बयान दे देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी.
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Source: IOCL
























