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Himachal Politics: हिमाचल HC में निर्दलीय MLAs की याचिका पर सुनवाई, 24 अप्रैल तक विधानसभा सचिवालय से मांगा जवाब

Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट में 3 निर्दलीय विधायकों की तरफ से दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई की गई. हाईकोर्ट की तरफ से विधानसभा सचिवालय से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है.

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने 3 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश एम. रामचंद्र राव और न्यायधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस का जवाब 24 अप्रैल तक दायर करने के लिए कहा गया है. 

तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, कृष्ण लाल ठाकुर और आशीष शर्मा ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. यह याचिका हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से इस्तीफा स्वीकार न किए जाने के विरोध में थी. तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को इस्तीफा दिया था और 30 मार्च को विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया था.

इस्तीफा स्वीकार करने की है मांग
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है. तीनों निर्दलीय विधायक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं. हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को चुनाव होना है. चार लोकसभा सीट के साथ प्रदेश में छह विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी हैं. तीनों निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए, ताकि इन तीनों क्षेत्रों में भी उपचुनाव 1 जून को ही घोषित हो सके.

राज्यपाल से भी किसी हस्तक्षेप की मांग 
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भी मुलाकात की थी. इस इस्तीफे की प्रति सौंपने के बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था. हालांकि राज्यपाल ने यह स्पष्ट किया था कि राजभवन के अपने सीमित अधिकार हैं और वह इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. 

हालांकि उन्होंने कर्नाटक और मध्य प्रदेश विधानसभा के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जानकारी देते हुए विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखा था. इस पत्र में लिखा गया था कि अगर विधायक व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर विधानसभा सचिवालय में इस्तीफा दें, तो विधानसभा सचिवालय को यह इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए.

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