जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद? जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के आदेश के ख़िलाफ़ उनकी अपील पर नोटिस जारी किया है.

दिल्ली में साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की है, जब सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ उमर खालिद की याचिका पर भी सुनवाई होगी.
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उमर खालिद ने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से तीन बार खारिज हो चुकी है. इससे पहले 4 जुलाई 2026 को निचली अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि UAPA मामलों में लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने के आधार पर जमानत दिए जाने के कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट बड़ी पीठ के समक्ष विचार कर रहा है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक केवल इसी आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती.
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीज़न बेंच ने यह नोटिस जारी की है.
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