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दिल्ली में कल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया, प्रत्याशियों को करना होगा इन नियमों का पालन

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग शुरू हो चुकी है. दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होगी. 29 अप्रैल को नामांकन शुरू होगा. 4 लोगों और 3 गाड़ियों के साथ प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे.

Third Phase Of Lok Sabha Election 2024: लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के साथ हो गया है. सात चरणों मे देश भर में होने वाले इस बार के चुनाव में राजधानी दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है. 

इसके लिए भले ही सभी राजनीतिक दल दिल्ली में जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक शुरुआत कल 29 अप्रैल को नामांकन के साथ होगी. इसके साथ ही कल सोमवार (29 अप्रैल) को 25 मई  को दिल्ली में होने वाले मतदान के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा. जिसके बाद चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा.

4 लोगों और तीन गाड़ियों के साथ प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन
नामांकन प्रक्रिया कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो 6 मई तक जारी रहेगी. जबकि 9 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा. प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन कर सकेंगे. नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकेगा. हालांकि, ऑनलाइन नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर हलफनामा देना होगा कि वे सभी नियमों का पालन करेंगे और आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे. 

वहीं ऑफलाइन यानी नामांकन कार्यालय में जा कर नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों को नियमों का पालन करते हुए नामांकन करना होगा. इस दौरन उनके साथ अधिकतम चार लोग नामांकन कार्यालय में जा सकेंगे, वहीं, कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में नामांकन करने के लिए आने वाले प्रत्याशी अधिकतम 3 गाड़ी को लेकर आ सकेंगे.

नामांकन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज और जमानत राशि करनी होगी जमा
प्रत्याशियों की सहूलियत के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के अंदर ही कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, ताकि नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों को मदद मिल सके. अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ शैक्षणिक रिकॉर्ड, संपत्ति और आपराधिक मामलों जैसे व्यक्तिगत विवरण की भी जानकारी देनी होगी. 

वहीं, नामांकन करने वाले सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को जमानत राशि के रूप में 25 हजार रुपये एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों साढ़े 12 हजार रुपये जमा करने होंगे. जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों का छठा हिस्सा हासिल करने में असफल रहने पर जब्त कर लिया जाएगा.

रिटर्निंग अधिकारी चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च का करेंगे आकलन
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक नोटिफिकेशन होने के साथ-साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी इसी दिन से चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च का आकलन भी शुरू कर देंगे. अधिकारियों का कहना है कि जितने भी रिटर्निंग अधिकारी हैं, सभी को रोजाना के खर्च को बेहतर तरीके से मॉनिटर करने के लिए कहा गया है.

डेढ़ करोड़ मतदाता देंगे वोट
बता दें, दिल्ली में कुल 1.5 करोड़ मतदाता हैं. इसमें 81.6 लाख पुरुष, 69.4 लाख महिलाएं और 1215 थर्ड जेंडर शामिल हैं. ये सभी वोटर राजधानी में करीब 13 हजार मतदान केंद्रों पर वोट डालने के पात्र होंगे. करीब 1.7 लाख मतदाता (दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोग) घर से वोट देने की सुविधा का विकल्प चुनने के पात्र हैं, जिसके लिए पंजीकरण सुविधा भी कल से शुरू हो जाएगी. 

वहीं, दिल्ली में मतदान के लिए 13637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इन मतदान केंद्रों पर पांच-पांच कर्मचारी तैनात रहेंगे. इस तरह कुल 70 हजार कर्मचारी मतदान केंद्रों में चुनावी ड्यूटी में तैनात रहेंगे. जिनकी चुनावी ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत भी की जा चुकी है.

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