कालकाजी मंदिर हादसे में HC का पुलिस को नोटिस, महंत सुरेंद्रनाथ ने की FIR रद्द करने की मांग
Delhi High Court News: महंत सुरेंद्रनाथ की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका के जरिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है.

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने महंत सुरेंद्रनाथ की याचिका पर नोटिस जारी किया है. याचिका में उन्होंने दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. मामला कालकाजी मंदिर में करंट लगने से हुई मौतों का है. सुरेंद्रनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी. बीते साल अक्टूबर में दर्दनाक हादसा हुआ था. कालकाजी मंदिर परिसर में करंट लगने से सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई लोग झुलस गए थे.
हादसे के बाद पुलिस ने मंदिर की देखरेख करने वाले महंत सुरेंद्रनाथ पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया था. महंत सुरेंद्रनाथ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सीधी गलती से इंकार किया है.
महंत के वकील का पक्ष
महंत सुरेंद्रनाथ के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने हादसे में मारे गए चार लोगों के परिवारों को हर्जाना दे दिया है. हालांकि, तीन अन्य मृतकों के परिवारों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. जानकारी मिलने पर उन्हें भी मुआवजा दिया जायेगा. हादसे की दिल्ली नगर निगम और बिजली विभाग ने जांच शुरू की थी.
हादसे के बाद क्या हुआ?
शुरुआती जांच में दुर्घटना के पीछे बिजली तारों को कारण बताया गया था. कहा गया था कि मंदिर परिसर में बिजली के तारों की स्थिति ठीक नहीं थी. घटना के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था. कई संगठनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की है. अदालत ने पुलिस और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. अब देखना होगा कि क्या महंत सुरेंद्रनाथ को राहत मिलेगी या जांच आगे बढ़ेगी.
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Source: IOCL























