दिल्ली में नए साल से पहले हटीं GRAP-4 की पाबंदियां, प्रदूषण में सुधार के बाद फैसला
GRAP 4 Restrictions: दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद CAQM ने ग्रेप-4 की पाबंदियां हटाने का आदेश दिया. ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू रहेंगी.

दिल्ली में नए साल से पहले GRAP-4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं. प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद ये फैसला लिया गया है. ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर 2025 को जारी संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लिया. वर्तमान में 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 13 दिसंबर 2025 के आदेशों के अनुसार स्टेज-1, 2, 3 और 4 लागू थे.
‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ का नियम जारी रहेगा
दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि ग्रेप-4 हटने के बाद भी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ का नियम जारी रहेगा.
तेज हवाओं के चलते AQI में हुआ सुधार
GRAP पर गठित उप-समिति ने आज (24 दिसंबर) हुई बैठक में क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और IMD/IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा की. समिति ने पाया कि तेज हवाओं और अनुकूल मौसम के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. 24 दिसंबर 2025 को AQI 271 दर्ज किया गया, जो ‘खराब (Poor)’ श्रेणी में आता है. हालांकि, आने वाले दिनों में हवाओं की गति कम होने से AQI बढ़ने की संभावना जताई गई है.
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने 13 दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द करने का फैसला किया, जिसके तहत स्टेज-IV (Severe+; AQI > 450) लागू किया गया था.
हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि स्टेज-1, 2 और 3 के अंतर्गत सभी उपाय 21 नवंबर 2025 के संशोधित GRAP के अनुसार पूरे NCR में सख्ती से लागू और निगरानी में रहेंगे, ताकि वायु गुणवत्ता फिर से ‘Severe+’ श्रेणी में न पहुंचे. सभी संबंधित एजेंसियों को स्टेज-2 और 3 के तहत उपायों को और अधिक तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.
लोगों से की गई ग्रेप-3 का पालन करने की अपील
साथ ही, सर्दी मौसम को देखते हुए नागरिकों से अपील की गई है कि वे GRAP स्टेज-1, 2 और 3 के तहत जारी नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें.
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Source: IOCL























