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दिल्ली: नौकरी नहीं है तो भी पत्नी और बच्चे का खर्च उठाना होगा, कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi News In Hindi: साकेत कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक महिला ने आरोप लगाया था कि फरवरी 2013 में विवाह के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया मारपीट की गई और मानसिक रूप से परेशान किया गया.

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पति केवल बेरोजगार होने का दावा कर अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता. कोर्ट  ने एक फैसले में पति को अपने बेटे के लिए हर महीने 6 हजार गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है.एडिशनल सेशन जज शीतला चौधरी प्रधान ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति का यह दलील स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह बेरोजगार है या उस पर अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा पति को अपने खर्चों का प्रबंधन स्वयं करना होगा. केवल बेरोजगार होने या अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देकर वह अपनी विवाहित पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण की .जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता

                                                                                                                                                                                                                                                                              

2015 से बेटे के पालन-पोषण में नहीं दिया कोई सहयोग -याचिकाकर्ता

साकेत कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक महिला ने आरोप लगाया था कि फरवरी 2013 में विवाह के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया मारपीट की गई और मानसिक रूप से परेशान किया गया. प्रेग्नेंसी के दौरान उसे ससुराल से निकाल दिया गया. जिसके बाद वह 2015 से अपने बेटे के साथ अलग रह रही है.रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 में फैमिली कोर्ट में हुए समझौते के बाद दोनों कुछ समय के लिए साथ रहे, लेकिन बाद में फिर अलग हो गए.

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हालांकि ट्रायल कोर्ट ने सितंबर 2025 में महिला की घरेलू हिंसा संबंधी शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह शारीरिक हिंसा और आर्थिक उत्पीड़न के आरोप साबित नहीं कर सकी. लेकिन कोर्ट ने पाया कि पति ने साल 2015 से अपने बेटे के पालन-पोषण के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी. कोर्ट ने कहा नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पिता की भी उतनी ही है जितनी मां की.

कोर्ट में पति ने दी दलील कहा पढ़ी-लिखी होने का मतलब कमाने वाली होना नहीं 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति की ओर से यह दलील दी गई कि पत्नी शिक्षित है. इसलिए वह स्वयं अपना और बच्चे का खर्च उठा सकती है. इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कमाने की क्षमता और वास्तविक आय दो अलग-अलग बातें हैं. कोर्ट ने कहा कि पति यह साबित करने में विफल रहा कि पत्नी इतनी आय अर्जित कर रही है कि वह स्वयं और बच्चे का भरण-पोषण कर सके. साथ ही कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पति ने बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अपनी इनकम का एफिडेविट दाखिल नहीं किया.

कोर्ट का अहम आदेश - बालिग होने तक मिलेगा गुजारा भत्ता 

सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए पति को निर्देश दिया कि वह आदेश की तारीख से अपने बेटे के बालिग होने तक हर महीने 6,000 गुजारा भत्ता अदा करे. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए बेरोजगारी कोई ढाल नहीं बन सकती.

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