दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
Delhi Pollution News: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए साफ कर दिया है कि 18 दिसंबर की सुबह से गाड़ियों की आवाजाही को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती और बढ़ा दी जाएगी.

राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरे के स्तर पर पहुंच चुकी है. प्रदूषण के चलते बनते स्वास्थ्य संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गाड़ियों और निर्माण गतिविधियों को लेकर सख्त फैसले लागू करने का ऐलान किया है. इन फैसलों का असर सीधे तौर पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों, बस सेवाओं और निर्माण से जुड़े कारोबार पर पड़ेगा.
सिर्फ BS-6 मानकों पर खरे उतरने वाली गाड़ियों की एंट्री
सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 दिसंबर की सुबह से दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती और बढ़ा दी जाएगी. दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ वही गाड़ियां राजधानी में प्रवेश कर पाएंगी, जो BS-6 उत्सर्जन मानक वाले होंगे. BS-2, BS-3 और BS-4 श्रेणी के वाहन, चाहे वे निजी हों या व्यावसायिक, फिलहाल दिल्ली में नहीं आ सकेंगे.
पहले से चल रही बाहरी गाड़ियों पर भी कसेगा शिकंजा
दिल्ली में पहले से मौजूद दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी जांच की जाएगी. अगर कोई वाहन तय मानकों से नीचे पाया गया, तो उसे सड़क से हटाकर जब्त किया जाएगा. सरकार का कहना है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे.
इंटरस्टेट बस यात्रियों को हो सकती है परेशानी
कई अंतरराज्यीय बसें अभी भी BS-4 डीजल इंजन पर चल रही हैं. ऐसे में इन बसों की आवाजाही पर असर पड़ना तय माना जा रहा है. इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की सुविधा और बस संचालन पर पड़ सकता है.
PUC नहीं तो फ्यूल नहीं, पेट्रोल पंपों पर डिजिटल निगरानी
दिल्ली में गुरुवार (18 दिसंबर) से एक और अहम नियम लागू किया जाएगा. जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR तकनीक के जरिए गाड़ियों की पहचान और जांच की जाएगी.
बाहरी राज्यों का PUC चलेगा या नहीं?
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि, क्या दूसरे राज्यों से जारी PUC सर्टिफिकेट मान्य होंगे? इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में कहीं से भी जारी वैध PUC सर्टिफिकेट मान्य है, बशर्ते उसकी अवधि समाप्त न हुई हो.
निर्माण सामग्री की ढुलाई पर पूरी तरह ब्रेक
वहीं, प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाते हुए सरकार ने निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. ट्रक, ट्रैक्टर या अन्य वाहन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जा रहे होंगे, उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा. यह रोक बाहरी और आंतरिक, दोनों तरह की ढुलाई पर लागू होगी.
CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट
हालांकि, दिल्ली से बाहर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है. पाबंदी केवल पेट्रोल और डीजल से चलने वाले, गैर-BS-6 वाहनों पर लागू होगी.
हालात नहीं आसान
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जनता से असुविधा के लिए खेद जताया. उन्होंने कहा, ''कुछ महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए कड़े कदम उठाना जरूरी हो गया है.''
Source: IOCL






















