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Delhi: दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर सख्ती, पहले दिन इतने वाहन हुए जब्त, जानें- पूरी डिटेल्स

Delhi Vehicle Ban: दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जा रहा है.

Delhi Vehicle Ban News: दिल्ली में मंगलवार को उच्च निगरानी, ​​कड़ी सुरक्षा और बहु-एजेंसी समन्वय के बीच ओवरएज वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगा दिया गया और 80 ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया गया. दिल्ली भर के पेट्रोल पंपों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत मंगलवार से 'एंड ऑफ लाइफ' (EOL) वाहनों को ईंधन नहीं देने के लिए कहा गया है.

परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के साथ मिलकर सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत प्रवर्तन रणनीति बनाई है. परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, 98 वाहनों को कैमरे में कैद किया गया, जिनमें से 80 को जब्त कर लिया गया. इनमें 45 परिवहन विभाग द्वारा, 34 दिल्ली पुलिस द्वारा और एक दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा जब्त किया गया.

यहां जब्त किए गए दो वाहन

रोहिणी के सेक्टर 11 में आईओसीएल करुण फिलिंग स्टेशन और रोहिणी के सेक्टर 24 के ग्राउंड फ्लोर पर आईओसीएल आउटलेट ने पुष्टि की कि कोई भी ओवरएज वाहन ईंधन के लिए नहीं आया. लुटियंस दिल्ली में भाई वीर सिंह मार्ग के पास पेट्रोल पंप पर, एक पुलिसकर्मी ने कहा कि दो वाहनों को जब्त कर लिया गया था.

मोती बाग में, IOCL स्टेशन के एक पंप अटेंडेंट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और ग्राहकों को प्रतिबंध के बारे में सूचित करने वाले बैनर लगाने के साथ सभी व्यवस्थाएं की गई थीं. हमें पंप प्रमुख से पूर्ण प्रशिक्षण मिला है. कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ओवरएज वाहनों को ईंधन न दें. उन्होंने कहा कि पंप पर हाई-प्रोफाइल ग्राहक आते हैं, इसलिए कोई बहस या विरोध नहीं हुआ.

क्या है इसका उद्देश्य

पुलिस के मुताबिक, सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक अभियान की शुरुआत से 24 वाहनों को जब्त किया गया. विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय चौधरी ने बताया, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाना और प्रदूषण को कम करना है. यह एक सतत अभियान है और एक नवंबर से दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी ईएलवी (जीवन समाप्ति वाले वाहनों) को ईंधन नहीं देने की यह नीति लागू होगी.

उन्होंने कहा कि ईएलवी के मालिक 15 दिनों में अपने वाहन कबाड़खानों से वापस ले सकते हैं. हालांकि, उन्हें जुर्माना देना होगा और परिवहन विभाग से एनओसी लेने के बाद वाहन को दिल्ली के बाहर (जहां ऐसे वाहनों की अनुमति है) पंजीकृत कराना होगा. ईएलवी का पता लगाने के लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं. कुछ तकनीकी गड़बड़ियां भी थीं क्योंकि कैमरों ने एक वैध वाहन को गलत तरीके से ओवरएज वाहन के रूप में पहचाना.

पूसा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर, एक हुंडई आई-10 पेट्रोल कार आई और स्पीकर ने घोषणा करना शुरू कर दिया कि यह एक ओवरएज वाहन है. हालांकि, जब वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की जांच की गई, तो यह 29 मार्च, 2028 तक वैध पाया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला

2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई है.

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