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Delhi: दिल्ली सरकार ने क्लास 5 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए लागू की नई प्रमोशन पॉलिसी, इन क्लासेस के लिए जारी हुईं एग्जाम गाइडलाइंस
Delhi Schools New Promotion Policy: दिल्ली सरकार ने क्लास 5 और 8 के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लांच की है. अब छात्रों के अगली कक्षा में प्रवेश तभी मिलेगा जब वे एनुअल एग्जाम पास कर लेंगे.
![Delhi: दिल्ली सरकार ने क्लास 5 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए लागू की नई प्रमोशन पॉलिसी, इन क्लासेस के लिए जारी हुईं एग्जाम गाइडलाइंस Delhi Government Issues New Promotion Policy For Class 5 & 8 Students and New Exam Guidelines For Class 3 to 8 Students Delhi: दिल्ली सरकार ने क्लास 5 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए लागू की नई प्रमोशन पॉलिसी, इन क्लासेस के लिए जारी हुईं एग्जाम गाइडलाइंस](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/09/13/eb19c818318c3f448d765eaa89d879251663073894726502_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Delhi Government New Promotion Policy for Class 5 & 8: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने क्लास 5 और 8 के छात्रों के लिए नयी प्रमोशन नीति और कक्षा 3 से 8 के लिए नए परीक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रभावी होंगे. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि नए मूल्यांकन दिशानिर्देशों के तहत, कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों को 'अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा', अगर वे सालाना परीक्षा में पास नहीं होते हैं. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) दिल्ली द्वारा तैयार किए गए नए मूल्यांकन और प्रोन्नति दिशानिर्देश शुक्रवार को दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा जारी किए गए.
इन बेसिस पर मिलेगा प्रमोशन –
इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, कक्षा 5 और 8 में बच्चों की पढ़ाई के मूल्यांकन में मध्यावधि और सालाना परीक्षाओं के साथ-साथ पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां भी शामिल होंगी. इनमें परियोजना-आधारित गतिविधियां, कक्षा में बच्चे की भागीदारी, थिएटर, नृत्य, संगीत, खेल जैसी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी शामिल हैं.
क्या हैं नई गाइडलाइंस –
नए दिशानिर्देशों के तहत, अगर कोई छात्र कक्षा 5 या 8 की परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसे फिर परीक्षा के जरिए दो महीने के भीतर प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा. इनमें कहा गया है, 'प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा. हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा होगी.'
सभी स्कूलों पर लागू होगा नियम –
ये दिशानिर्देश दिल्ली के भीतर सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू होंगे.
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