CM आतिशी के खिलाफ BJP ने किया था मानहानि का केस, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Delhi News: दिल्ली की सीएम आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बीजेपी की तरफ से दाखिल मानहानि के केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

Defamation Case: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (Atishi) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बीजेपी की तरफ से दाखिल मानहानि के केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने समन को रद्द करते हुए कहा कि आप नेता की टिप्पणी विपक्षी पार्टी के खिलाफ की गई थी, न कि संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आप नेता की ओर से दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था. जज ने आतिशी के वकील की इस दलील पर गौर किया कि उन्होंने कपूर की मानहानि नहीं की है क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान बीजेपी के खिलाफ था, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं.
प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया था मानहानि का मामला
यह मामला बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि अप्रैल, 2024 में आप नेता आतिशी के बयान से बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था. उस वक्त आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री थीं. कपूर ने आतिशी और अन्य आप नेताओं के दावों को गलत बताते हुए शिकायत की थी कि उनमें से किसी ने भी अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की.
आतिशी ने क्या लगाया था आरोप?
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया था और उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था. उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अगर एक महीने के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो ईडी द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने की चेतावनी दी गई थी. यह मामला दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने से एक महीना पहले का है.
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Source: IOCL






















