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Chhattisgarh News: बस से भिजवाया जा रहा था 13 करोड़ का सोना, दुर्ग पुलिस ने किया जब्त
Durg News: दुर्ग एसपी ने यह बताया है कि इसमें एक्साइज विभाग भी अपनी कार्रवाई कर सकता है. उनका यह भी कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में कीमती सोने को बस से भेजने से कोई अप्रिय स्तिथि भी बन सकती थी.
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Durg News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की दुर्ग (Durg) पुलिस ने 21 किलो 7 सौ ग्राम सोना पकड़ा. इसके बाद दस्तावेजों की छानबीन की गई. 7 पैकेटों में भरकर इस सोने को कोरियर के माध्यम से दुर्ग बस स्टैंड से अन्य राज्यों में ले जाया जा रहा था. दस्तावेजों की छानबीन में 13 करोड़ रुपयों के सोने के दस्तावेज सही पाए जाने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया.
दरअसल, दुर्ग बस स्टैंड से कोतवाली पुलिस को शनिवार को एक कोरियर सर्विस के माध्यम से कीमती सामान अन्य राज्य ले जाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई. इसके बाद थाने की टीम मौके पर पहुंची और 7 नग पार्सल को फौरन जब्त कर लिया. पुलिस सभी पार्सलों को लेकर थाने पहुंची. इसके बाद पता चला कि इन पार्सल्स में सोना सराफा व्यवसायी 13 करोड़ रुपये का 21 किलो के अन्य राज्यों में भेज रहे थे.
व्यवसायियों को वापस किया सोना
पुलिस ने इसके बाद सराफा व्यवसायियों को बुलाकर पूछताछ की. तब व्यवसायियों ने बिल और अन्य दस्तावेज पुलिस को दिखाए. जिसके बाद पुलिस ने सोने का तौल कराया. इसके बाद जब्त किए गए सोने को व्यवसायियों के हवाले कर दिया गया. पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही को लेकर शहर में दिन भर चर्चा चलती रही. इस मामले को लेकर जब जिले के एसपी अभिषेक पल्लव से बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि जब्त किए गए पैकेट में सोने के बिस्किट और ईंट पाई गई. जब्त की गई चीजों का पंचनामा कर मौके पर नापतौल किया गया.
एसपी ने क्या कहा
एसपी ने कहा कि सराफा व्यवासियों द्वारा दिए गए, बिल और दस्तावेज जब सही पाए गए. इसके बाद सोने का सुपुर्दनामा बनाकर उन्हें सोना वापस कर दिया गया. दुर्ग एसपी ने यह भी बताया है कि इसमें एक्साइज विभाग भी अपनी कार्रवाई कर सकता है. उनका यह भी कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में कीमती सोने को बस से भेजने से कोई अप्रिय स्तिथि भी बन सकती थी. इसलिए बस मालिक और सराफा व्यवसायियों को भी समझाया गया. वहीं कुरियर संचालक से सोने की डीलवरी का लाइसेंस दिखाने को भी कहा गया. उसने सोने की डीलवरी का लाइसेंस बना रखा है.
वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल
नियमों के अनुसार कुरियर सेवा में कीमती वस्तुएं, गोल्ड और हथियार की डीलवरी प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बाद भी रायपुर के बुढ़ापारा तालाब के श्रीदक्षि कुरियर सर्विस के माध्यम से इस तरह से कीमती सोने की ट्रांसपोर्टिंग की जा रही थी. इसको लेकर दुर्ग कोर्ट के अधिवक्ता और मामले के जानकार ओम प्रकाश जोशी का कहना है कि जब्त किए गए पार्सल में कुरियर का कंसाइनमेंट नंबर नहीं है. इसके आलावा जब करोड़ों रुपयों का सोना पुलिस द्वारा जब्त किया जाता है, तो एक्साइज विभाग को बकायदा इसकी सूचना देनी होती है. जब्त किए गए सोने का सीजर मेमो बनाना होता है, जो की नहीं बनाया गया. इन सब विषयों को देखकर साफतौर पर समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं बड़ी गड़बड़ी जरूर हुई है.
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