Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं पीटी के रिजल्ट पर रोक से किया इनकार, परीक्षा रद्द नहीं होगी
इस मामले में अगर आयोग की जीत भविष्य में होती है तो आयोग से जो रिजल्ट जारी होगा, उसको मान्य रखा जाएगा और अगर पिटीशनर की जीत होती है तो जो रिजल्ट आयोग से दिया गया है, उसे रद्द कर दिया जाएगा.

Patna High Court Ordered: 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और री-एग्जाम के मामले में गुरुवार को अभ्यर्थियों की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. इसके बाद बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. साथ ही कहा कि परीक्षा भी रद्द नहीं होगी.
वहीं कोर्ट ने आयोग को कहा कि 30 जनवरी तक पिटीशनर का जो आरोप है, उसके अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट फ़ाइल कीजिए. काउंटर सरकार और आयोग को फाइल करना है, जैसा कि कई जगह पर जैमर नहीं था, जो आरोप पिटीशनर की तरफ से लगे हैं, उस पर अब काउंटर एफिडेविट मांगा गया है. हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि फिलहाल परीक्षा के रिजल्ट पर रोक नहीं लगेगी.
क्या है बीपीएससी को कोर्ट का आदेश?
हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर आयोग की जीत भविष्य में होती है तो आयोग से जो रिजल्ट जारी होगा, उसको मान्य रखा जाएगा और अगर पिटीशनर की जीत होती है तो जो रिजल्ट आयोग से दिया गया है, उसे रद्द कर दिया जाएगा. मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी. BPSC अभ्यर्थियों की ओर से वकील आशीष कुमार और प्रणव कुमार केस लड़ रहे हैं. कुल 14 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है.
वहीं, याचिकाकर्ता के वकील अशोक दुबे ने कहा कि यह स्वागत योग्य फैसला है. पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 30 जनवरी तक बिहार सरकार और BPSC को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है. याचिकाकर्ताओं के जरिए जो भी आरोप धांधली, अनियमितता का आरोप लगाया गया उस पर काउंटर एफिडेविट फाइल करना है.
बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप
बता दें कि BPSC अभ्यर्थियों ने 70वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच, परीक्षा रद्द करने और री एग्जाम की मांग करते हुए याचिका डाली गई थी. इसी पर पटना हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है. 13 दिसंबर को BPSC 70वीं पीटी परीक्षा पूरे बिहार में हुई थी. 912 सेंटर बनाये गये थे. 4 लाख 83 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लग गया, जिसकी अब कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है.
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