पटना: फयरिंग केस में खान सर की अंतरिम राहत बरकरार; 30 जून को होगी अगली सुनवाई
Khan Sir Coaching Case: सुनवाई के दौरान खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा गया है. अगली तारीख तक कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

खान सर फायरिंग केस में फैसल खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में शनिवार (27 जून) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक अगले आदेश तक बरकरार रखी गई है. अगली तारीख तक कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी. पुलिस की ओर से मामले में अपडेटेड केस डायरी सबमिट कर दी गई है. खान पक्ष की ओर से कहा गया कि लगातार टाइम एक्सटेंड हो रहा है, इस पर आज ही बहस होनी चाहिए. अभियोजन पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया.
खान सर की अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई
फैसल खान उर्फ खान सर की अंतरिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में शनिवार (27 जून) को सुनवाई हुई. कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अभियोजन पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया और डायरी पढ़ने के लिए समय मांगा गया है. अब 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी.
जेल में बंद हैं खान सर के बॉडीगार्ड
वहीं खान सर के दोनों बॉडीगार्ड जेल में हैं. इनकी भी रेगुलर बेल याचिका पर सुनवाई 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में होगी. पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. केजीएस और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच हुए विवाद में फायरिंग का वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि खान सर के दो बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग कर रहे हैं.
पुलिस पूछताछ में दोनों बॉडीगार्ड ने बताया था कि फैसल खान के कहने पर उन्होंने फायरिंग की थी. गार्ड्स के अनुसार खान सर ने कहा था कि फायर करो, जो भी होगा देख लूंगा. हालांकि हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद फैसल खान ने कहा था कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई थी.
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