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Bihar Unlock: सार्वजनिक वाहन में यात्रा करने से पहले जान लें यह नियम, आज से नई गाइडलाइन जारी

सार्वजनिक या निजी वाहन में बिना मास्क के अब सफर करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना.परिवहन सचिव ने कहा- बहुत जरूरी हो तब ही निकलें घरों से बाहर, नियम का पालन करें.

पटनाः 9 जून से बिहार में लॉकडाउन को समाप्त कर अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है. मंगलवार को हुई इस घोषणा के बाद कई नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए. इसके अनुसार अब अगर सार्वजनिक वाहनों के माध्यम से यात्रा करने जा रहे हैं तो नियमों को जान लें क्योंकि नई गाइडलाइन जारी हो गई है.

गृह विभाग के नए आदेश से अब 9 जून से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50 प्रतिशत सीट पर ही यात्री बैठेंगे. इसके साथ ही सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अगर वाहन मालिक मनमाना भाड़ा वसूलते हैं तो इसपर भी कार्रवाई होगी.  यात्रियों से सही भाड़ा लेना सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव ने जिलाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश भी दिया है.

जागरूकता के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

इसके अलावा बिना मास्क के सार्वजनिक या निजी वाहन में सफर करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी परिवहन के वाहनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा.

परिवहन सचिव ने आम लोगों से की अपील की “जब तक न हो जरूरी, यात्रा से रखें दूरी.” उन्होंने कहा कि  भीड़-भाड़ से बचें एवं बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें.  सफर के दौरान मास्क लगा खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं. संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना का संक्रमण कुछ कम हुआ लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. 

  • कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बसों एवं अन्य वाहनों के परिचालन के लिए परिवहन सचिव द्वारा सभी जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है.
  • जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्र के हर बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति.
  • बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, बसों या अन्य वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठें और यात्रियों से सही किराया ही वसूला जाए.
  • वाहनों के परिचालन संबंधित यह निर्देश परमिट के शर्तों के पार्ट माने जाएंगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
  • वाहनों में निर्धारित सीट के 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं होना चाहिए, इसकी हिदायत वाहन मालिक अपने ड्राइवर और कंडक्टर को देंगे.
  • बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  • वाहन को प्रतिदिन धुलवाना और साफ-सुथरा रखना होगा, साथ ही समय-समय पर सैनिटाइजेशन करावाना होगा.

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