पटना: डीआईजी का बड़ा फैसला, केस दर्ज होने के 10 घंटे बाद नहीं दर्ज होगा काउंटर केस
आदेश में कहा गया है सभी थानाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करें. जब पीड़ित की तरफ से पहला कांड दर्ज करवा दिया जाता है तो थाना का कर्तव्य है कि जांच कर अभियुक्त को पकड़े.

पटना: पटना पुलिस ने आज बड़ा फैसला लिया है. पटना के डीआईजी राजेश कुमार ने कहा है कि किसी केस के दर्ज होने के 10 घंटे के अब बाद काउंटर केस दर्ज नहीं किया जाएगा. दरअसल पीड़ित पक्ष की तरफ से किसी मामले में केस करने के बाद थाने की तरफ से जांच शुरू कर दिया जाता है. इसके दो-तीन बाद अभियुक्त पक्ष की तरफ से भी पीड़ित पक्ष पर केस दर्ज कर दिया जाता है. लेकिन अब 10 घंटे के बाद अभियुक्त पक्ष केस दर्ज नहीं करा पाएगा.

अभियुक्त पक्ष की तरफ से केस दर्ज करने के पीछे की मुख्य वजह पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाना या सुलह का दबाव बनाने की मंशा के तहत किया जाता है. ऐसा करने से पीड़ित को न्याय मिलने में रुकावट आती है. इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए पटना पुलिस ने ये बड़ा फैसला किया है. पटना के पुलिस उप-महानिरीक्षक ने आदेश दिया है कि कोई केस दर्ज होने के 10 घंटे बीत जाने के बाद अभियुक्त की तरफ से कोई भी काउंटर केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा. ऐसे फैसले से पीड़ित को जल्दी न्याय मिल सकेगा. यह आदेश पटना और नालंदा जिला में लागू कर दिया गया है.
आदेश में कहा गया है सभी थानाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करें. जब पीड़ित की तरफ से पहला कांड दर्ज करवा दिया जाता है तो थाना का कर्तव्य है कि जांच कर अभियुक्त को पकड़े.

























