एक्सप्लोरर

लोकसभा चुनाव परिणाम 2024

UTTAR PRADESH (80)
43
INDIA
36
NDA
01
OTH
MAHARASHTRA (48)
30
INDIA
17
NDA
01
OTH
WEST BENGAL (42)
29
TMC
12
BJP
01
INC
BIHAR (40)
30
NDA
09
INDIA
01
OTH
TAMIL NADU (39)
39
DMK+
00
AIADMK+
00
BJP+
00
NTK
KARNATAKA (28)
19
NDA
09
INC
00
OTH
MADHYA PRADESH (29)
29
BJP
00
INDIA
00
OTH
RAJASTHAN (25)
14
BJP
11
INDIA
00
OTH
DELHI (07)
07
NDA
00
INDIA
00
OTH
HARYANA (10)
05
INDIA
05
BJP
00
OTH
GUJARAT (26)
25
BJP
01
INDIA
00
OTH
(Source: ECI / CVoter)

गवाहों के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए ई-FIR और मॉब लिंचिंग पर फांसी ... अपराध रोकने के लिए क्या हैं सरकार के तीन विधेयक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि विधेयकों में अब मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पुराने कानून में ब्रिटिश हुकूमत की सलामती प्रथामकिता थी.

औपनिवेशक युग के आपराधिक कनूनों की जगह लाए गए तीन विधेयक बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गए. भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किए. ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 के भारतीय दंड संहिता (IPC), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने इनकी विशेषताएं गिनाईं और बताया कि नया कानून पुराने से कितना ज्यादा बेहतर है. उन्होंने कहा कि पहले के कानूनों के तहत ब्रिटिश राज की सलामती प्राथमिकता थी, लेकिन अब मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. आइए जानते हैं केंद्र सरकार की ओर से लए गए नए विधेयकों में क्या-क्या है और कानून बनने के बाद अपराध और अपराधियों पर कैसे लगाम कसी जाएगी- 

एफआईआर के लिए समयीमा तय
बिल में पुलिस के लिए खास दिशा-निर्देश हैं. इसके मुताबिक, घटना के बाद तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी और 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच हो जानी चाहिए. इसके बाद 24 दिन के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंच जाए और आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए. अगर जांच लंबित है तो कोर्ट से विशेष अनुमित लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे गंभीर अपराध, जिनमें 3 से सात साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है. ऐसे अपराधों के लिए भी यही सख्त टाइमलाइन फॉलो की जानी चाहिए. एफआईआर दर्ज कर पुलिस 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी कर ले.

तय समसयसीमा में दाखिल होगी चार्जशीट
अमित शाह ने यह भी बताया कि नए कानून में चार्जशीट दाखिल किए जाने के लिए भी सख्त निर्देश हैं कि पुलिस को निर्धारित समय के अंतर्गत इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा. अगर दोबारा जांच की जरूरत होती है तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि पुराने नियम में 60-90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती थी, लेकिन री-इंवेस्टिगेशन के कारण इसमें देरी हो जाती थी.

मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा का प्रावधान
अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है. वहीं, मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा के प्रावधान की भी बात कही. उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और नए कानून में इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है.

महिलाओं के लिए ई-एफआईआर
बिल में महिलाओ के लिए ई-एफआईआर की सुविधा का प्रस्ताव दिया गया है. जो महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हैं उनके लिए ई-एफआईआर की सुविधा उपलब्ध होगी और 24 घंटे के अंदर पुलिस खुद उनके पास पहुंच जाएगी. इसके अलावा, ऐसे अपराध जिनके लिए 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उनमें दोषसिद्धी के लिए फोरेंसिक जांच जरूरी होगी. गवाहों की सुरक्षा को भी नए बिल में शामिल किया गया है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुबूत इकट्ठा करने और बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति होगी.

अनुपस्थिति में ट्रायल
नया विधेयक अभियुक्त की अनुपस्थिति में सुनवाई का प्रावधान पेश करता है. अमित शाह ने कहा, 'नए प्रावधान से भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले सभी भगोड़ों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में भी कार्रवाई की जा सकती है. इससे तुरंत न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और ऐसे भगोड़ों को देश में वापस लाने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि मुंबई ब्लास्ट जैसे कई मामलों ने देश को झकझोरा है, लेकिन आरोपी दूसरे देशों में छिपे हुए हैं और उन पर मुकदमा नहीं चल रहा है. इन पर कार्रवाई के लिए आरोपी अगर कोर्ट में पेश नहीं भी होगा तो मुकदमा चलाया जाएगा. अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा. उनके अभियोजन के लिए एक सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा. इससे भगोड़ों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी.'

झूठ बोलकर संबंध बनाने वालों की भी खैर नहीं
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झूठ बोलकर शादी संबंध बनाने वालों के लिए नया प्रावधान लाया गया है. अपनी पहचान छिपाकर झूठा बहाना बनाकर किसी के साथ संबंध बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

(पीटीआई-भाषा से इनपुट)

यह भी पढ़ें:-
Dhankhar Mimicry Row: 'राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो आप...', धनखड़ की मिमिक्री विवाद पर क्या बोलीं ममता बनर्जी?

और देखें
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Amritpal Singh News: 'अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई...', लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वारिस पंजाब दे चीफ के वकील का बड़ा बयान
'अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई...', चुनाव में जीत के बाद वारिस पंजाब दे चीफ के वकील का बड़ा बयान
Monsoon Arrival: अगले 3 दिन में महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में मानसून की एंट्री! दिल्ली में आज तूफानी बारिश, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम
Monsoon Arrival: अगले 3 दिन में महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में मानसून की एंट्री! दिल्ली में आज तूफानी बारिश, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम
Noida Fire: नोएडा सेक्टर 119 हाउसिंग सोसाइटी में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, दहशत में लोग
नोएडा सेक्टर 119 हाउसिंग सोसाइटी में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, दहशत में लोग
'पीएम मोदी तो खुद को बता रहे थे अवतारी..'अयोध्या में जीत के बाद बोले अवधेश प्रसाद
'पीएम मोदी तो खुद को बता रहे थे अवतारी..'अयोध्या में जीत के बाद बोले अवधेश प्रसाद
Advertisement
metaverse

वीडियोज

Modi 3.0 Oath: नई सरकार के गठन को लेकर कल का दिन बेहद अहम, जानिए क्या-क्या होगा | 2024 ElectionPM Modi Oath Ceremony:  NDA बनाएगी सरकार.. अब क्या करेगा INDIA Alliance? | Loksabha Election ResultsLoksabha Election 2024 Results: सरकार बनाने को लेकर INDIA गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसलाTop News: 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं Narendra Modi | 2024 Polls | Modi 3.0 Oath

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Amritpal Singh News: 'अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई...', लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वारिस पंजाब दे चीफ के वकील का बड़ा बयान
'अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई...', चुनाव में जीत के बाद वारिस पंजाब दे चीफ के वकील का बड़ा बयान
Monsoon Arrival: अगले 3 दिन में महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में मानसून की एंट्री! दिल्ली में आज तूफानी बारिश, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम
Monsoon Arrival: अगले 3 दिन में महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में मानसून की एंट्री! दिल्ली में आज तूफानी बारिश, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम
Noida Fire: नोएडा सेक्टर 119 हाउसिंग सोसाइटी में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, दहशत में लोग
नोएडा सेक्टर 119 हाउसिंग सोसाइटी में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, दहशत में लोग
'पीएम मोदी तो खुद को बता रहे थे अवतारी..'अयोध्या में जीत के बाद बोले अवधेश प्रसाद
'पीएम मोदी तो खुद को बता रहे थे अवतारी..'अयोध्या में जीत के बाद बोले अवधेश प्रसाद
सलमान-संगीता से अक्षय-रवीना तक, होते-होते रह गई इन स्टार की शादी, एक जोड़ी के तो छप चुके थे कार्ड
अफेयर चलाया, सगाई भी की, लेकिन शादी के मंडप तक नहीं पहुंचा इन 7 जोड़ियों का रिश्ता
Samsung ने बढ़ाई यूजर्स की टेंशन! इन 3 स्मार्टफोन में सिक्योरिटी सपोर्ट मिलना हुआ बंद
Samsung ने बढ़ाई यूजर्स की टेंशन! इन 3 स्मार्टफोन में सिक्योरिटी सपोर्ट मिलना हुआ बंद
Airtel ने करोड़ों क्रिकेट फैंस को दी बड़ी खुशखबरी! T20 World Cup के लिए लॉन्च किए 3 नए रिचार्ज प्लान
Airtel ने करोड़ों क्रिकेट फैंस को दी बड़ी खुशखबरी! T20 World Cup के लिए लॉन्च किए 3 नए रिचार्ज प्लान
IND vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ जीत के बाद क्या बोले रोहित शर्मा? चोट पर भी दिया अपडेट
आयरलैंड के खिलाफ जीत के बाद क्या बोले रोहित शर्मा? चोट पर भी दिया अपडेट
Embed widget