ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों को मिली छूट, 30 सितंबर तक बढ़ी परमिट लेने की तारीख
अब गाड़ियों में ऑक्सीजन ले जाने वालों को 30 सितंबर तक परमिट की जरूरत नहीं है. इस बात की जानकारी एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने दी है.

कोरोना वायरस के चलते सरकार ने गाड़ियों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए परमिट लेने की तारीख को बढ़ा दिया है. पहले सरकार ने 31 मार्च 2021 तक परमिट की आवश्यकता को पूरा करने की घोषणा की थी. लेकिन कोविड 19 के मद्देनजर अब तारीख को बदल दिया गया है. यानी अब 30 सितंबर तक परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. वहीं 30 सितंबर 2021 तक ऑक्सीजन ले जाने वाली परिवहन गाड़ियों को परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी. परमिट की तारीख में हुए बदलाव की जानकारी खुद सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट के जरिए दी है. नितिन के मुताबिक देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए गाड़ियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है. इस लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 से 30 सितंबर 2021 के तहत परमिट की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दी गई है.
नितिन गडकरी ने किया ट्वीट नितिन ने ट्वीट में लिखा की ऑक्सीजन परमिट की तारीख बढ़ाने से राज्यों में आने जाने में सुविधा होगी और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी. इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से मोटर वाहन कर में रियायत के लिए एक मसौदा अधिसूचना के साथ सामने आया है. We have approved the extension of exemption to the requirement of permit under Motor Vehicles Act 1988 to 30th September 2021 for vehicles transporting oxygen cylinders.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 30, 2021
30 सितंबर तक बिना परमिट गाड़ी में ले जाए ऑक्सीजन
भारत सरकार ने तारीखें में बदलाव करते हुए परिवहन की गाड़ियों में ऑक्सीजन ले जाने की छूट 30 सितंबर तक दी है. दरअसल पहले सिर्फ 31 मार्च तक छूट मिली थी लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है. सरकार ने ये कदम कोरोना वायरस के चलते उठाया है. जिससे देश भर में ऑक्सीजन की कमी ना हो और आने जाने में कोई परेशानी ना हो सके.
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Source: IOCL





















