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सभी VVPAT पर्चियों को गिनने की मांग पर बोला सुप्रीम कोर्ट, 'पहले भी कई बार सुन चुके हैं'
याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने कहा कि वह ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे 24 घंटे के अंदर VVPAT की सभी पर्चियों को गिना जा सकेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ही विषय को बार-बार नहीं सुना जा सकता.

CJI संजीव खन्ना ने कहा- एक ही मुद्दे को बार-बार नहीं सुन सकते हैं
Source : PTI
सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT की सभी पर्चियों को गिनने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता का दावा था कि VVPAT को तेजी से गिन पाना संभव है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस तरह की याचिका को पहले भी कई बार विस्तार से सुन कर फैसला दिया जा चुका है.
सुप्रीम कोर्ट 2019 और 2024 में वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती बढ़ाने से लेकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने तक जैसी मांग करने वाली याचिकाओं को सुनकर फैसला दे चुका है. 2024 में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि VVPAT की सभी पर्चियों को गिनने या बैलेट पेपर से चुनाव करने जैसी मांगें पूरी तरह से अव्यवहारिक हैं और इन पर विचार नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल करने वाले हंसराज जैन खुद पैरवी के लिए पेश हुए. मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में लगा था. हंसराज जैन ने कहा कि VVPAT की सभी पर्चियों को गिनने में कई दिन लगने का चुनाव आयोग का दावा गलत है. वह ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे 24 घंटे के भीतर सभी पर्चियों को गिना जा सकेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ही विषय को बार-बार नहीं सुना जा सकता.
ध्यान रहे कि 26 अप्रैल 2024 को दिए विस्तृत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई थी. कोर्ट ने तब याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि पूरी चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठा कर लोगों के मन में संदेह पैदा करना गलत है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यहां बैलेट पेपर से चुनाव सही नहीं होगा.
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