SC ने NEET छात्रों की याचिका पर सुनवाई से किया मना, HC जाने का दिया निर्देश
Supreme Court: नीट-यूजी की दोबारा हुई परीक्षा की OMR शीट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है.

नीट-यूजी की दोबारा हुई परीक्षा की OMR शीट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे राहत देने से इनकार करते हुए पहले हाई कोर्ट जाने के लिए कहा.
बुशरा नईम समेत 6 छात्रों ने कहा था कि उन्होंने परीक्षा हॉल में जिन जवाबों को चुना था, NTA पोर्टल पर अपलोड की गई OMR शीट की कॉपी में दर्ज जवाब उनसे अलग थे. उन्हें 600 या 650 से ऊपर अंक आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कोर्ट NTA को आदेश दे कि वह उनकी OMR शीट उपलब्ध करवाए ताकि वह अपने अंकों की जांच कर सकें.
सुनवाई से किया मना
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मामले पर सीधे सुनवाई से मना कर दिया. बेंच ने कहा कि वह नीट से जुड़े व्यापक मुद्दों की सुनवाई कर रहा है. इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधारों का मसला भी है. इस मामले में याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं, वह उनकी व्यक्तिगत शिकायतें हैं. इस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करना संभव नहीं है.
जजों ने कहा कि कुछ हाई कोर्ट पहले ही OMR से जुड़ी गड़बड़ियों पर सुनवाई कर रहे हैं. इन याचिकाकर्ता छात्रों को भी हाई कोर्ट जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं छात्रों की तरफ से पेश वकील संजीव मल्होत्रा ने कहा कि यह अलग-अलग राज्यों के बच्चे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इन सभी को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे रहा है.
इसके बाद वकील ने कहा कि काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है. इसलिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए कहे. इस पर जजों ने कहा कि वह पहले याचिका दाखिल करें. हाई कोर्ट उनके मामले को यथासंभव तेज़ी से सुनेगा.
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